थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव
अवैध डीजल भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध बागनदी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दो आरोपी गिरफ्तार, लगभग 500 लीटर डीजल जप्त
गिरफ्तार आरोपी :
1. संदीप सिंह, पिता महेन्द्र बहादुर सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्रीन हाइट कॉलोनी, राजनांदगांव।
2. उत्कर्ष मौर्य, पिता गजेन्द्र मौर्य, उम्र 24 वर्ष, निवासी कैम्प-1, मौर्य आटा चक्की, भिलाई, जिला दुर्ग, वर्तमान पता शेरा ढाबा, ग्राम घोरतलाब, थाना बागनदी, जिला राजनांदगांव।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ केसरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में थाना बागनदी पुलिस द्वारा अवैध डीजल भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 06.06.2026 को ग्राम घोरतलाब स्थित शेरा ढाबा में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। तलाशी के दौरान मौके से 03 लाल रंग के ड्रम एवं 04 नीले रंग के केनों में संग्रहित लगभग 500 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये है।
बरामद डीजल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस द्वारा जप्ती, नमूना सील, पंचनामा एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। मामले में अपराध क्रमांक 17/2026 पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान मौके पर उपस्थित आरोपी उत्कर्ष मौर्य को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में संलिप्त दूसरे आरोपी संदीप सिंह को दिनांक 08.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।
जांच के दौरान दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। आरोपी उत्कर्ष मौर्य के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 03 प्रकरण पूर्व से दर्ज पाए गए हैं। वहीं आरोपी संदीप सिंह के विरुद्ध पूर्व में मारपीट, सड़क दुर्घटना से संबंधित अपराध तथा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।प्रकरण में विवेचना जारी है मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जाँच की जा रही है

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