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Begaana: शिविर में हुआ जाति निवास का वितरण*

 *शिविर में हुआ जाति निवास का वितरण*




तहसील बेलगहना दुष्यंत सिंह कोसले व नायब तहसीलदार बेलगहना राकेश सिंह ठाकुर द्वारा ग्राम दालसागर, कुरवार, करवा कुरदर, उमरिया शिविर में प्राप्त आवेदनों जाति निवास आमदनी प्रमाणपत्र जारी कर वितरण किया। 

     जाति निवास बनवाने बार बार भटकने वाले आवेदकों को हो रही असुविधाओं के मद्देनजर इस प्रकार से शिविरों का आयोजन कर आवेदन प्राप्त किया जा कर उचित जांच उपरांत जाति निवास जारी कर वितरण किये जाने से लोगों की परेशानी कम हुई है। 


   तहसीलदार महोदय ने बताया कि बीच बीच मे ग्राम पंचायत के साथ साथ स्कूलों में भी इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है उचित जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। व्यापक जागरूकता की जरूरत है लोगों के सुविधा बढ़ाने व परेशानियों का हल करने के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे