Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: जिला प्रशासन की पहल पर लैंको पावर प्लांट में भू विस्थापितों का हड़ताल समाप्त*

 *जिला प्रशासन की पहल पर लैंको पावर प्लांट में भू विस्थापितों का हड़ताल समाप्त*


कोरबा  पाली शशि मोहन कोशला 


*हडतालियों की नौकरी की मांग का प्रस्ताव एनसीएलटी को भेजा जाएगा*


*जिला प्रशासन, भू विस्थापित  और लैंको प्रबंधन की त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति*



कोरबा 05 नवंबर 2022/ जिला प्रशासन की पहल पर लैंको अमरकंटक पावर प्लांट में भू विस्थापितों का हड़ताल समाप्त हो गया है। त्रिपक्षीय वार्ता में हुए विस्तार चर्चा उपरांत भू विस्थापितों ने हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया। वार्ता उपरांत नायब तहसीलदार श्री लखेश्वर सिदार ने भू विस्थापितों को जूस पिलाकर उनका हड़ताल समाप्त कराया। इससे पहले जिला प्रशासन, भू विस्थापित और लैंको प्रबंधन की त्रिपक्षीय वार्ता में हड़तालियों द्वारा नौकरी की मांग का प्रस्ताव एनसीएलटी को भेजने की सहमति बनी। हड़तालियों द्वारा नौकरी मांग के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने एनसीएलटी में भेजा जाएगा। इसी तरह के प्रकरणों में पूर्व में अन्य भू विस्थापितों को दिए गए नौकरी की भांति इनको भी नौकरी देने की प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए प्रकरण को एनसीएलटी में प्रेषित किया जाएगा। साथ ही एनसीएलटी से नौकरी के प्रस्ताव पर आवश्यक पहल कराने के लिए लैंको प्रबंधन के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया। त्रिपक्षीय वार्ता में जिला प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र पाटले, एसडीएम कोरबा श्रीमती सीमा पात्रे, लैंको प्रबंधन के परियोजना निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित हड़ताल में शामिल भू विस्थापित सदस्य मौजूद रहे।


       अपर कलेक्टर श्री पाटले ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में हड़तालियों की नौकरी की मांग पर विस्तार से चर्चा हुई।  हड़तालियों की ओर से कहा गया कि प्रबंधन द्वारा पूर्व में भी एक परिवार के दो तीन सदस्यों को नौकरी दिया गया है। इन्हीं की भांति उन्हे भी नौकरी दी जाए। लैंको प्रबंधन की ओर से कहा गया कि विगत 3 वर्षों से कंपनी का मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। इसीलिए भू विस्थापितों को नौकरी दिए जाने का अधिकार क्षेत्र एनसीएलटी के पास है। भू विस्थापितों को वार्ता में कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया गया तथा उनकी नौकरी की मांग प्रस्ताव को न्यायाधिकरण के संज्ञान में लाने के लिए प्रकरण को एनसीएलटी के पास भेजने की बात पर चर्चा हुई। प्रकरण को एनसीएलटी के पास भेजे जाने की बात पर  भू विस्थापितों ने सहमति जताते हुए हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे