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Rajnandgaon: राजनादगांव अवैध शराब बिक्री करने वाले के ऊपर चिचोला पुलिस की कार्यवाही

राजनादगांव अवैध शराब बिक्री करने वाले के ऊपर चिचोला पुलिस की कार्यवाही


> 01 व्यक्ति के उपर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही



 पुलिस अधीक्षक  राजनांदगांव  मोहित गर्ग व अति० पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव  राहुल देव शर्मा व  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देशन पर जिले में चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री रोकने की मुहीम पर चौकी प्रभारी भुषण चंद्राकर द्वारा दिनांक 08.08.2024 को हमराह स्आप सउनि विनोद कुमार वर्मा आर. 171 गजेन्द्र भारद्वाज के मय शासकीय वाहन क्रंमाक सी.जी. 03 ए. 0021 एंव विवेचना कीट के जुर्म जरायम पतासाजी एंव ग्राम भ्रमण हेतु देहात रवाना हुआ था जो दौरान भ्रमण के जरीये मुखबीर सुचना मिला कि मुकेश ठाकुर नाम का व्यक्ति सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखकर अवैध रूप से धन अर्जित करने हेतु सुकुन ढाबा के ग्राम जनकपुर के पास शराब बिक्री कर रहा है कि सुचना तस्दीक पर हमराह स्टाप एंव गवाहन के सुकुन ढाबा के पास जनकपुर में पहुंच कर रेड कार्यवाही कर मुकेश कुमार ठाकुर पिता रोहित ठाकुर उम्र 26 साल साकिन ग्राम पाटेकोहरा ओपी चिचोला जिला राजनांदगांव छ.ग. के कब्जे से 33 पौव्वा शोले देशी प्लेन मंदिरा शीलबंद जिसके प्रत्येक पौव्वा में 180-180 एम.एल. शराब भरी हुई कुल मात्रा 5.940 ब्लक लीटर किमती 2970/ रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया आरोपी मुकेश कुमार ठाकुर का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

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