­

Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: कंडरा पारा हत्या की गुत्थी सुलझाने में डोंगरगढ़ पुलिस एव सायबर पुलिस को मिली सफलता ।

कंडरा पारा हत्या की गुत्थी सुलझाने में डोंगरगढ़ पुलिस एव सायबर  पुलिस को मिली सफलता । 

जंगल जाने के सुबह न उठना बना विवाद का कारण। 

आरोपी सतीश कुरसुंघे द्वारा बास का डण्डा से दिया घटना को अंजाम।

घटना में प्रयुक्त बास का डण्डा जप्त की पुलिस।

आरोपी  2 दिन तक धटना बाद छुपा रहा जंगल मे।



दिनांक- 04.05.2025 को प्रार्थी मिथुन यादव थाना डोंगरगढ़ आकर रिपोर्ट काराया किं वह अपने दोस्त संजय उईकें मृतक के साथ बाजार मछली लेंनें गया था। जिसके बाद मिथुन शंकर, संजय (मृतक) कंडरापार में गुटखा खाने जा रहें थें तभी सतीश कुरसुंघे के घर मे पास से गुजरे तों संजय (मृतक) राहुल वरकडे भी बैटा था सतीश कुरसंुघे बोला की तेरे को सुबह बास लेने के लिये उठाते है तो तु क्यु नही उठता है तब सतीश कुरसंुघें गुस्से मे गाली दिया कि अब देखता हुॅ। तब राहुल गाली देने से मना किया जिसके बाद संजय उईके भी गाली देने मना किया उसके बाद हम तीनो मुकुद के घर के पास मोड पर पहुचे थे कि रात्रि करीबन 9 बजे सतीश कुरसंुंधे अपने हाथ मे डण्डा पकड़कर कर बाया और अचानक तु ज्यादा होसियार मत बन कहकर डण्डे से संजय उईके के बाये गर्दन पर जोरदार डण्डा से वार कर दिया ओर मौके पर वह बेहोस हो गया जिसके बाद मिथुन यादव बोला क्यु मार रहा है बोलने पर थोडी दुर लेजाकर डण्डा से मिथुन के बाये पैर मे जोरदार वार कर दिया जिससे मिथुन धुटने मे सुजन हो गया जिसके बाद संजय उईके को मौके पर हास्पीटल लेजाया गया जहरं डाक्टर के द्वारा मृत मित्यु हो गया है। की प्रार्थाी की रिपोर्ट पर थाना डोगरगढ मे अपराध क्रमांक-195/2025 धारा- 103(1)  बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं  अति0 पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा द्वारा अज्ञात आरोपी पता तलाश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया जिस पर एसडीओपी डोंगरगढ़  आशीष कुंजाम के मार्ग-दर्शन पर डोंगरगढ़ पुलिस एव सायबर सेल टीम द्वारा आरोपी सतीश को डोगरगढ़ पुलिस एव सायबर सेल द्वारा अरोरा मिल के सामने अटल अवास  डोगरगढ जाकर छुपा था जिसे पुलिस द्वारा धेरा बंदी कर पकडा गया। थाना मे  आरोपी से धटान में प्रयुक्त डण्डा के बारे मे पुछने पर बताया की अरोरा मिल के सामने अटल अवास से बास का डण्डा को पुलिस द्वारा जप्त किया गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ जितेन्द्र वर्मा, सायबर सेल प्रभारी विजय पम्मार उप निरीक्षक राजेश कुमर, उप निरीक्षक भूषण चन्द्राकर,सउनि मुजिबरहमान कुरैशी आर 1907 कमल कुमार, 560 प्रयांश सिंह 1414, चन्द्रकात सोनी 1560 लक्ष्मी कवर, आर0 101 योगेश साहू एव सायबर सेल राजनांदगाव का विशेष योगदान रहा है।

नाम आरोपीः- सतीस कुरसंुघे पिता वासुदेव कुरसंुघे उम्र 33 साल सकिन                      कंडरापारा वार्ड नं0 21 थाना डोगरगढ़ जिला रजनांदगाव छ0ग0

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे