Ticker

6/recent/ticker-posts

Janjgir: विशेष अभियान के तहत जिले के 31 फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता

विकास शर्मा की रिपोर्ट

जांजगीर-चाम्पा पुलिस

 दिनांक 19.01.2024


विशेष अभियान के तहत जिले के 31 फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता



 लंबे समय से फरार स्थायी / गिरफ्तारी वारंट की तामीली हेतु जिला पुलिस द्वारा टीम गठित कर जिले में चलाया जा रहा विशेष अभियान


नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित नही होने से माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था वारंट, जिसे गिरफ्तार कर वारंट की तामिली कर संबधित न्यायालयों में पेश


जिला पुलिस द्वारा फरार स्थायी/गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है गठित टीमों के द्वारा दिनांक 15.01.24 से 18.01.24 तक को चार दिवस में लंबे समय से फरार कुल 31 वारंटियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।


 गठित टीमों के द्वारा वारंटी 01. संतोष कुमार वैष्णव उम्र 45 साल निवासी ठकुरदिया थाना नवागढ़ 02. ओंकार उर्फ मुन्ना तिवारी उम्र 39 साल निवासी कुरीयारी थाना शिवरीनारायण 03. धनगंजन यादव उम्र 50 साल निवासी धारासीव थाना नवागढ़ 04. गोवर्धन प्रसाद उम्र 53 साल निवासी खरौद थाना शिवरीनारायण 05. भागीरथी उम्र 30 साल निवासी बुड़गहन थाना बलौदा 06. सियाराम उम्र 35 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा 07. सत्यपाल उम्र 30 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा 08. बालाराम उम्र 38 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा 09. अनिल कुमार खुंटे उम्र 35 साल निवासी कुरमा थाना बलौदा 10. बृजलाल उम्र 27 साल निवासी डोंगरी थाना बलौदा 11. सूरज कुमार खुंटे उम्र 23 साल निवासी बुचीहरदी थाना बलौदा 12. घनश्याम सिंह नेताम उम्र 32 साल निवासी खटोला थाना अकलतरा 13. राजेश कुमार उम्र 23 साल निवासी संजय नगर अकलतरा 14. राधेश्याम साहू उम्र 25 साल निवासी सेमरिया थाना पामगढ़ 15. शिवा पाटले उम्र 20 साल निवासी कोसा थाना मुलमुला 16. संजु सारथी उम्र 26 साल निवासी भोगहापारा शिवरीनारायण 17. राजेश चौहान उम्र 23 साल निवासी खोखसा चौकी नैला 18. प्रकाश सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी खोखसा चौकी नैला 19. जनबाई खाण्डेकर उम्र 36 साल निवासी बूटराभांवर 20. भागवत खाण्डेकर उम्र 40 साल बूटराभांवर 21. नागेन्द्र खाण्डेकर उम्र 20 साल निवासी बूटराभांवर 22. राजकुमार राठौर उम्र 24 साल निवासी कोसमंदा थाना चाम्पा 23.रामनारायण उम्र 36 साल निवासी पुटपुरा थाना जांजगीर 24. लक्ष्मण दास उम्र 40 साल निवासी खोखरा थाना जांजगीर 25. लिखिल बघेल उम्र 21 साल निवासी खपरीडीह थाना नवागढ़ 26. संतोष कुमार निवासी टुन्ड्री थाना गिधौरी 27. मणीवंश कश्यप उम्र 25 साल निवासी किरारी थाना अकलतरा 28. रमेश साहू उम्र 30 साल निवासी मेऊ थाना पामगढ़ 29. प्रमोद कुमार रत्नाकर उम्र 21 साल निवासी साजापाली थाना अकलतरा 30. घनसाय यादव उर्फ धनसिंह उम्र 55 साल निवासी लटीया थाना अकलतरा 31. छोटू खान उम्र 32 साल निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का वारंट तामिल कर संबधित माननीय न्यायालय में पेश किया गया है.


उपरोक्त कार्यवाही में टीम के सदस्य सउनि बाबुलाल दिवाकर, सउनि रामदुलार, आरक्षक माखन साहू, शिवराय सागर, राजा जयप्रकाश रात्रे, शेषनारायण साहू, जयराम

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे