Ticker

6/recent/ticker-posts

Janjgir: पारसमणी पत्थर के लालच में बैगा को मौत के घाट उतारने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी मिली सफलता थाना जांजगीर पुलिस की कार्यवाही

विकास शर्मा की रिपोर्ट

जांजगीर-चांपा पुलिस

दिनांक 03.02.2024


 पारसमणी पत्थर के लालच में बैगा को मौत के घाट उतारने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी मिली सफलता थाना जांजगीर पुलिस की कार्यवाही


आरोपियों द्वारा पारसमणी पत्थर नही मिलने से बाबूलाल की हत्या कर कटरा के जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिये थे


आरोपी सतीष कुमार केसकर उर्फ बम्गल उम्र 32 साल निवासी बिरगहनी (ब) थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा


आरोपी घटना दिनांक से फरार था जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी


आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा एवं नगदी 700/रूपया बरामद


घटना में सम्मिलित 11 आरोपियों को पूर्व में भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर


आरोपी के विरूद्ध  धारा 302, 395, 458, 342, 201, 120बी, 34 भादवि पंजीबद्ध के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर



मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09/7/202 को प्रार्थियां रामवती यादव निवासी मुनुंद ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 8/7/2022 को इसका पति बैगा का काम करने के लिए किसी के बुलाने पर गए थे उसके बाद से घर नहीं आने एवं रात करीबन 12 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा घर का दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खोलने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थिया के हाथ एवं मुंह में कपड़ा बांधकर घर के अंदर घुसकर घर में रखे नकदी रकम 23000 रू, 2 नग सोना का फुल्ली, एक चांदी का पायल, दो जोडी चांदी की बिछिया को चोरी कर ले गये साथ ही घर के पूजा स्थान के पास सब्बल से खुदाई भी किये किंतु कुछ नहीं मिलने पर वापस चले गये।


प्रार्थियां की रिपोर्ट पर दिनांक 09.07.22 को थाना जाजगीर में गुम इंसान तथा अपराध क्र 459/22 धारा 458,457,380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतक बाबूलाल यादव द्वारा पारसमणी पत्थर नहीं देने पर गुस्से में आकर आरोपियों द्वारा बाबूलाल की हत्या कर कटरा के जंगल मे गडढा खोदकर गाड़ दिये थे। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राजेश हरवंश के मेमोरण्डम कथन एवं उसकी निशानदेही के आधार पर मृतक बाबूलाल यादव के शव को कटरा के जंगल से कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विधिवत् उत्खनन कर बाहर निकालकर मृतक बाबूलाल यादव के शव का पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण में 395,302,201,120बी, 342,34 भादवि की धारा जोड़ी गई है।


प्रकरण में विवेचना के दौरान घटना में सम्मिलित आरोपी 01-टेकचंद जायसवाल निवासी लोहराकोट चाना बाराद्वार एवं उनके 10 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर 

जेल प्रकरण का आरोपी सतीश कुमार केसकर उर्फ बम्गल उम्र 32 साल निवासी विरगहनी (ब) थाना बलौदा घटना दिनांक से फरार था जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसको मुखबीर सूचना से उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ अपराथ घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 02.02.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है।


उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर, प्रधान आर, मोहन साहू आरक्षक प्रवीण साहू एवं थाना जाजंगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान है।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे