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Durgkondal: आदर्श मतदान केंद्र खुटगांव में महिला मतदान कर्मी चुनाव सामाग्री लेकर पहुंचे*

*आदर्श मतदान केंद्र खुटगांव में महिला मतदान कर्मी चुनाव सामाग्री लेकर पहुंचे*     



 दुर्गुकोंदल:लोकसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण में कांकेर जिले में 26अप्रैल शुक्रवार को मतदान होना है। 25 अप्रैल गुरुवार को सभी मतदान दल संग्रहण एवं वितरण केंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज नाथिया नवागांव कांकेर में प्रातः 6 बजे से सामाग्री वितरण किया गया उसके पश्चात सेक्टर अधिकारियो के मार्गदर्शन में मतदान दलों को केंद्रों में पहुंचाया गया।आदर्श मतदान केंद्र खुटगांव में जब महिला मतदान कर्मी चुनाव सामग्री लेकर पहुंचे तो वहां पर उनका गुलदस्ते देकर स्वागत किया गया।यहां विशेष साज सज्जा भी की गई है। स्कूलों में बनाए गए मतदान केंद्रों में विशेष तैयारी की गई है। ग्रामपंचायत सचिव जगदीश कुमेटी, कोटवार राजकुमार,रसोइयों ने स्वागत कर अगुवाई किया।मतदान कार्मिकों का स्वागत करने पर भाव विभोर हुए कार्मिकों द्वारा भी गर्मजोशी के साथ समुचित व्यवस्थाओं हेतु जिला प्रशासन की टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे