थाना डोंगरगढ़, माननीय उच्च न्यायालय से दोषसिद्ध आरोपी अनुक दास उर्फ अनुप दास निवासी धुसेरा को गिरफ्तार कर सजा भुगतने हेतु भेजा गया जेल
थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्र0- 214/2010 धारा- 341, 294, 506, 323, 325, 427 भादवि0 का था मामला
जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय से दोषमुक्ति बाद अपील पर मान0 उच्च न्यायालय में धारा- 325 भादवि0 में हुई सजा
आरोपी को 02 माह का सश्रम करावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से किया गया है दण्डित
थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्र0- 214/2010 धारा- 341, 294, 506, 323, 325, 427 भादवि0 में आरोपी अनुक दास उर्फ अनुप दास पिता अघनूदास निवासी धुसेरा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 के विरूद्ध दिनांक- 12.08.2010 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मान0 जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा दिनांक- 02.05.2013 को आरोपी को दोषमुक्त किया गया था। उक्त दोषमुक्ति के विरूद्ध किये गये अपील में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ए0सी0क्यू0ए0 नबंर- 119/2014 निर्णय दिनांक- 09.04.2024 छ0ग0 शासन वि0 आरोपी अनुक दास उर्फ अनुप दास में आरोपी को धारा- 325 भादवि0 के तहत दोषसिद्ध करते हुये 02 माह का सश्रम करावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया। अर्थदण्ड के भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिस पर आरोपी को जेल भेजने हेतु दिनांक- 26.05.2024 को जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश करने हेतु वारंट जारी होने पर थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर आरोपी को सजा भुगतने हेतु जेल दाखिल किया गया है।
आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा के मार्ग दर्शन में सउनि गणेश चौहान, आरक्षक मिलकन वाल्टर, चमन साहू एवं म0 आर0 सुषमा मराठे का विशेष योगदान रहा।
छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से
अनिल सिन्हा रिपोर्टर
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