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Durgkondal: जरूरी निर्देश दिए:जनपद उपाध्यक्ष ने प्राथमिक शाला पेनोपारा का किया निरीक्षण*

*जरूरी निर्देश दिए:जनपद उपाध्यक्ष ने प्राथमिक शाला पेनोपारा का किया निरीक्षण*



दुर्गूकोंदल । विकासखंड दुर्गुकोंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत हाटकोदल के आश्रित ग्राम पेनोपारा के प्राथमिक शाला का जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा मंडावी द्वारा प्राथमिक शाला पेनोपारा हाटकोदल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया,यहा स्कूल मरामत के नाम पर लिपा पोती किया गया है, पहली बारिश में ही सीपेज चालु हो गया है जिससे नाराजगी व्यक्त की गई  सीपेज होने से छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है निरीक्षण के दौरान स्कूल की उपस्थिति मध्यान भोजन  पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात शिक्षकों से कहीं साथ ही अन्य जानकारी शिक्षकों से ली और छात्र-छात्राओं को अच्छा पढ़ने की बात कही गई।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे