1 अप्रैल से जिले में बोरवेल खुदाई पर प्रतिबंध; उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाददाता - मंदीप सिंह
जिला- के सी जी
गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक नए बोरवेल खोदने पर रोक लगा दी गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 03 के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अधिनियम की धारा 06 के अनुसार इस अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पेयजल या अन्य किसी प्रयोजन के लिए कोई भी नया बोरवेल नहीं खोदा जा सकेगा।
जिले भर की सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ नगर परिषदों और नगर पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में बोरवेल ड्रिलिंग के लिए इस अनुमति की आवश्यकता से छूट दी गई है, बशर्ते कि यह केवल पीने के पानी के उद्देश्य से हो। हालाँकि, उन्हें इस अवधि के दौरान ड्रिल किए गए बोरवेल का विवरण अधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। यह कार्रवाई 1 अप्रैल, 2025 से 30 जून, 2025 तक या मानसून की शुरुआत तक प्रभावी है। यदि आवश्यक हो तो अवधि बढ़ाई जा सकती है।
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