Ticker

6/recent/ticker-posts

*जरगा रेतघाट के ई-नीलामी निरस्त करने की जनप्रतिनिधियों ने की मांग* *कलेक्टर व खनिज शाखा को सौंपा ज्ञापन*



कोनचरा क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रतिनिधि नेटू रामकृपाल यादव तथा सरपंच प्रतिनिधि गनपत मरावी ने जरगा रेत घाट की ई- नीलामी निरस्त करने ग्रामीणों की ओर से रखी मांग सौंपा कलेक्टर व जिला खनिज शाखा को नीलामी निरस्त करने संबंधी पत्र। पत्र में कहा गया है.. उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोनचरा पंचायत के ग्राम जरगा में ई–नीलामी में की गई अनियमितता निम्नानुसार है :—


1. यह कि दिनांक 6/8/2023 को ग्राम पंचायत कोनचरा में ग्रामसभा का आयोजन कर जरगा के रेतघाट के संचालन का प्रस्ताव किया गया जबकि कोनचरा में बैठकर जरगा ग्राम के रेतघाट का प्रस्ताव करना पूर्णतः नियम विरुद्ध है, ग्राम जरगा स्वयं एक राजस्व ग्राम है।



2. यह कि ग्राम पंचायत कोनचरा में दिनांक 6/8/2023 को ग्राम सभा की बैठक व दिनांक 6/8/2023 को ही ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर जरगा रेतघाट के संचालन का प्रस्ताव किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि एक ही दिवस को दोनों बैठक कैसे संभव है। अतः इनके द्वारा किया प्रस्ताव पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि कोनचरा व जरगा के ग्रामीणों को उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।



3. यह कि दिनांक 6/8/2023 को जो पंचायत प्रस्ताव किया गया व पंचायत के हक़ में था और प्रस्ताव को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि रेतघाट स्वयं पंचायत संचालन चाहती है। दिनांक 7/11/2023 एक प्रतिवेदन प.ह.न. 10 रा. नि. मं. टेंगनमाड़ा, तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर पत्र क्रमांक/ पत्र /2023 जो श्रीमान तहसीलदार बेलगहना को सौंपा गया था जिसमें स्पष्ट लिखा है की ग्राम पंचायत कोनचरा द्वारा ग्राम जरगा स्थित अरपा नदी खसरा न.278 रकबा 17.357 हेक्टर क्षेत्र पर रेतघाट संचालन की अनुमति चाह रही है। वर्ष 2023 में रेतघाट स्वीकृति का प्रस्ताव पंचायत के हक़ में था जबकि 6/8/2023 ग्रामसभा व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का उपयोग कर वर्ष 2025 में ई–नीलामी में किया जा रहा है जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। यदि शासन को जरगा रेतघाट का ई–नीलामी कराना था तो वर्ष 2025 में पुनः ग्रामसभा उक्त आशय की अनुमति लेना चाहिए था।





4. यह कि छत्तीसगढ़ राज्य (असाधारण) प्राधिकरण से प्रकाशित दिनांक 8 अगस्त 2022 के छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022 के नियम 39खदान एवं खनिज का प्रबंधन गौण खनिजों की योजना के लिए ग्राम सभा की शक्ति का पहला बिंदु जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि गौण खनिजों के पर्यवेक्षण अनुज्ञप्ति खनन पट्टा प्रदान करना, नीलामी के पूर्व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है इस हेतु परियोजना का विस्तृत विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा राजपत्र में गौण खनिज की नीलामी के पूर्व ग्राम सभा के सहमति की अनिवार्यता यह बताता है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में जहां पेशा एक्ट लागू है रेट घाट का संचालन नहीं किया जा सकता।

5. यह कि वर्ष 2025 को पंचायत चुनाव हुआ और ग्राम पंचायत कोनचरा के सरपंच के निर्वाचन में सरपंच बदल गया और नए ग्राम सभा दिनांक 5.11.2025 को जरगा के रेतघाट नहीं चलने हेतु जरगा के ग्रामीणों ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया।


6. यह की जरगा रेतघाट का प्रस्ताव 6/8/ 2023 को फर्जी व नियम विरुद्ध किया और उक्त प्रस्ताव पूर्वकाल के सरपंच के समय में प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया जा सका तथा पंचायत हक में ग्राम सभा प्रस्ताव का उपयोग ई-नीलामी के समय किया जाना नियम विरुद्ध है 

                 अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त ग्राम सभा जरगा ई- नीलामी प्रक्रिया को रोक कर जांच करते हुए जरगा रेत घाट की नीलामी निरस्त करने की कृपा करें।

Post a Comment

0 Comments