कलेक्टर श्री संजीव झा की पहल से प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों को मिले 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि
कोरबा पाली शशि मोहन कोशला
जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत कुल 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत
कोरबा 18 अक्टूबर 2022/कलेक्टर श्री संजीव झा की पहल से प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 05 मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। तहसील हरदीबाजार अंतर्गत ग्राम बांधाखार निवासी राजू कुमार की मृत्यु कुआं के पानी में डूबने से हो गयी थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनके पिता अनंद राम को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील बरपाली के अंतर्गत ग्राम बरपाली निवासी बंशीलाल की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकरण में उनके पुत्र रामप्रसाद, राम खिलावन और पुत्री शीतल बाई को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। विकासखण्ड कोरबा के अंतर्गत ग्राम अंजोरीपाली के निवासी गणेश राम की मृत्यु सर्पदंश से हो गयी थी। उनकी पत्नी पार्वती एवं पुत्रियों चंचल कुमारी और ग्रेतिका कुमारी को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील कोरबा के अंतर्गत कांशी नगर निवासी निखिल दास महंत की मृत्यु नहर के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी माता हंसा महंत को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार बुधवारी बाजार गांधी चौक कोरबा निवासी बसंती बाई की आग में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी निकटतम वारिस उनके पुत्र अक्षय सारथी को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई।
अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 20 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।
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