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Mahasamund: *💥महासमुन्द् पुलिस थाना कोमाखान की कार्यवाही 💥*

 *💥महासमुन्द् पुलिस थाना कोमाखान की कार्यवाही 💥*



 *💥राज कुमार रात्रे पिता बुधराम रात्रे उम्र 36 साल हाल साकिन मोखा थाना कोमाखान जिला महासमुंद 35 पाउच(07लीटर )जेब्रा छाप उड़ीसा राज्य निर्मित देशी महुआ शराब  के साथ पकडाया 💥*


महासमुंद से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट



महासमुंद पुलिस अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र कुमार छवई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आकाश राव गिरेपूंजे व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा  मति प्रतिभा  चन्द्रा  द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को रोकने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर  दिनांक 11/12/2022 को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम भिलाई दादर  के राजकुमार रात्रे  नाम का व्यक्ति जो ग्राम बेलपारा तालाब के पास भिलाईदादर  मे एक व्यक्ति शराब बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश रहा है की सूचना तस्दीक़ी हेतु  हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान  पर जाकर हुलिया के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़े गवाहों के समक्ष नाम पता पूछने पर अपना नाम राजकुमार रात्रे पिता बुधु राम रात्रे उम्र 36 साल हाल साकिन मोखा थाना कोमाखान जिला महासमुंद स्थाई पता रंगापुर पोस्ट कोथुर थाना नंदीग्राम जिला महमूद नगर आंध्र प्रदेश  का निवासी होना बताया! संदेही के तलाशी लेने के संबंध में सहमति लेकर पंचनामा तैयार कर संदेही रखे एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में 35 पाउच जेबरा उड़ीसा राज्य निर्मित देशी महुआ शराब  जुमला शराब 07लीटर (7000ml) कीमती 1750 रुपये व संदेही को उक्त शराब रखने के संबंध में धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया जो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया बाद उक्त शराब को शील बंद कर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस में किया गया अपराधी का कृत्य अपराध धारा34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 181/2022धारा 34(2) आबकारी एक्ट मे आरोपी को आज दिनांक 11/12/2022के 12:20 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया!बाद जुडिशल रिमांड हेतु महासमुंद न्यायालय भेजी गई! सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप.निरीक्षक हर्ष कुमार धुरंधर  , प्रधान  आरक्षक -जितेंद्र सिंह, आरक्षक- कृष्णा पटेल का योगदान रहा।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे