Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 का होगा आयोजन*

67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 का होगा आयोजन*


*20 राज्यों के दो हजार प्रतिभागी एवं अधिकारी होंगे सम्मिलित*


*आयोजन की तैयारी एवं व्यवस्था को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने दिये निर्देश*


*14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिका खेलेंगे बेस बॉल*


*28 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक होगा आयोजन*


कोरबा पाली  शशि मोहन कोशला 



कोरबा     कोरबा जिले में 67 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 28 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्टेडियम टीपी नगर और सीएसईबी पूर्व फुटबाल मैदान में आयोजित किया जायेगा। प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग दो हजार प्रतिभागी एवं कोच, मैनेजर, रेफरी आदि सम्मिलित होंगे। पांच दिवसीय इस आयोजन में 14 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं बेस बाल खेलेंगे। स्कूल शिक्षण विभाग एवं राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति अन्तर्गत होने वाले इस प्रतियोगिता की तैयारियों और आवासीय, परिवहन, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा आदि व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने आयोजन की रूपरेखा और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में राष्ट्रीय स्तर के शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व की बात है। इसकी तैयारियों एवं व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहे इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी जी.पी.भारद्वाज ने राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन तथा समापन प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्टेडियम टीपी नगर और सीएसईबी पूर्व फुटबाल मैदान में किया जायेगा। प्रतियोगिता में बेस बाल खेले जायेंगे। इसके लिए नियंत्रण कक्ष विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-एक और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साडा टीपी नगर को बनाया गया है। प्रतियोगिता में 720 बालक एवं 720 बालिकाएं कुल 1440 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 560 विभिन्न राज्यों से कोच, मैनेजर, रेफरी, आफिसियल स्टाफ भी आयेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बालक-बालिका हेतु अलग-अलग आवास व्यवस्था, खेल के आयोजन हेतु मैदान निर्माण व्यवस्था सहित चिकित्सा, सुरक्षा, पेयजल एवं साफ-सफाई, परिवहन, पुरस्कार, खेल सामग्री, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्युत व्यवस्था आदि पर बैठक में चर्चा की गई। जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने आयोजन को गंभीरता से लेने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखते हुए सफल आयोजन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने आवास, भोजन तथा खिलाड़ियों को खेल मैदान तक पहुंचाने परिवहन की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिये। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, खेल अधिकारी, परिवहन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं सार्वजनिक एवं निजी उपक्रमों के अधिकारी उपस्थित थे।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे