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Rajnandgaon: आरोपी द्वारा प्रार्थी से किया था 50,000/रूपये की मांग। नही देने पर चाकू से वार कर घटना को दिया

थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव

 दिनांक 21.03.2025.

आरोपी द्वारा प्रार्थी से किया था 50,000/रूपये की मांग। नही देने पर चाकू से वार कर घटना को  दिया अंजाम। 

 लूट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपी से लूटे हुए रकम में से 4000/रूपये नगद एवं घटना प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू को पुलिस ने किया जप्त।

आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्व थाना बसंतपुर में मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओ के तहत् प्रकरण दर्ज है। 

नाम आरोपी :- आशीष पाण्ड्या पिता उज्जवल पाण्ड्या उम्र 31 साल निवासी लालबाग प्रभात नगर, थाना बसंतपुर      जिला राजनांदगांव 



            मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.03.2025 के रात्रि 11ः15 बजे से 11ः40 बजे तक मानव मंदिर चौक में खडा था। उसी समय आशीष पाण्ड्या आया और इसे घर छोडने की बात कहकर इसके मोटर सायकल में बैठ गया और आरोपी को सागरपारा मंदिर के सामने ले गया। जहॉ पर आशीष पाण्ड्या उतरते ही अपने पास रखे धारदार चाकू को निकाल कर प्रार्थी को 50,000/रूपये की मांग किया नही देने आरोपी द्वारा प्रार्थी को जान से खत्म करने धमकी देकर प्रार्थी के उपर धारदार चाकू से हमला किया। तब प्रार्थी अपनी जान बचाने के लिए आशीष पाण्ड्या के मोबाईल में 20,000/रूपये फोन पे किया, और प्रार्थी जैसे तैसे कर वहॉ अपना जान बचाकर वहॉ से भागा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 119(2), 309(1), 309(2),309(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। 

घटना की सूचना  वरिष्ठ अधिकारियो को  दे कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्ग दर्शन,व  श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी के पता तलाश हेतु थाना स्तर में टीम गठित कर टीम को अलग-अलग जगहो पर आरोपी के पता तलाश हेतु रवाना गया। गठित टीम द्वारा आरोपी आशीष पाण्ड्या को महज 03 घण्टे के भीतर हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया। जो जुर्म करना स्वीकार किया तथा आरोपी के कब्जे से लूटे हुए रकम में से 4,000/रूपये एवं घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय से आरोपी को जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया । 

आरोपी आशीष पाण्ड्या पिता उज्जवल पाण्ड्या निवासी प्रभात नगर राजनांदगांव थाना बसंतपुर का जो अपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरूद्व थाना बसंतपुर में पूर्व से अपराध क्रमांक 464/14 धारा 294,323,506,34 भादवि0, 94/15 धारा 294,323,506,341,34 भादवि0, 86/17 धारा 34 (2) आब0एक्ट, 181/17 धारा 294,323,506,34 भादवि0, 167/20 धारा 294,323,324 506,34 भादवि0, 266/21 धारा 294,323,506,34 भादवि0, 321/21 धारा 294,323,506,34,147,384 भादवि0, 641/22 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं  इस्तगाशा क्रमांक 282/14, 637/14, 307/16 धारा 107,116(3) जाफौ0, इस्तगाशा क्रमांक 131/16 धारा 151 जाफौ0, इस्तगाश क्रमांक 27/15, 17/16, 14/17, 08/25 धारा 110 जाफौ0 पंजीबद्व है।                       उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, म0प्र0आर0 मेनका साहू,  प्र0आर0 राजेश परिहार ,दीपक जयसवाल ,आरक्षक राजेश्वर बंदेश्वर, रूपेन्द्र वर्मा ,आशीष मानिकपुरी, मोहसीन खान की अहम भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

 रिपोर्टर अनिल सिन्हा

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