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Rajnandgaon: हत्या के आरोपिया को किया गया गिरफ्तार घटना ग्राम पैरीटोला

जिला-राजनांदगांव थाना छुरिया (छ0ग0)

हत्या के आरोपिया को किया गया गिरफ्तार घटना ग्राम पैरीटोला  

अपराध क्रमांक- 37/2024                                                           धारा- 103(1)BNS 

दिनांक- 18.03.2025                                                                                                                                         

हत्या में प्रयुक्त पत्थर बरामद 




थाना छुरिया पुलिस की त्वरित कार्यवाही                                                                                                                       मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2025 को जरिये मोबाइल छुरिया पुलिस को सूचना मिला कि ग्राम पैरीटोला में योगेन्द्र कंवर पिता गोविंद कंवर उम्र 22 साल साकिन पैरीटोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव अपने घर कमरे के जमीन में मृत हालत में पडा हुआ है । सूचना पर घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया तथा मौके पर एफ.एस.एल. प्रभारी डॉ0 चिरंजीव चन्द्रा एवं डॉग दुलार को मौका मुआयना हेतु बुलाया गया आरोपी अज्ञात होने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी पतासाजी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।  पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राहुल देव शर्मा एवं प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डोंगरगढ  दिलीप सिसोदिया के दिशानिर्देश में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक संतोष कुमार भुआर्य एवं हमराह स्टाफ छुरिया के द्वारा बारिकी से घटनास्थल एवं शव निरीक्षण किया गया जो मृतक योगेन्द्र कंवर पिता गोविंद कवंर उम्र 22 साल साकिन पैरीटोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव की मृत्यु सिर एवं सिने में प्राण घातक चोट पहुंचाने से होना पाया गया परिस्थिति जन्य साक्ष्य एवं संदेह के आधार पर मृतक की सौतेली मां आरोपिया रजनी कंवर से मनोवैज्ञानिक तरीके से गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, आरोपिया द्वारा मृतक योगेन्द्र कंवर द्वारा शराब पीकर अक्सर गाली-गलौज करने से परेशान होकर हत्या करने की नियत से घर में रखे पत्थर से सिने एवं सिर में पटककर प्राण घातक चोटे पहुंचाकर हत्या करना बतायी । आरोपिया की निशांनदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 नग पत्थर खुन लगा, 01 नग पोछा कपडा खुन लगा एवं 01-01 नग साडी व ब्लाउज खुन लगा मुताबिक जप्ती पत्रक सीलबंद जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपिया के विरूद्ध अपराध धारा घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने एवं अपराध धारा कारित करना स्वीकार करने से विधिवत महिला अधिकारी के समक्ष गिर0 किया गया प्रकरण में मर्ग क्रमांक-17/2025 धारा 194 BNSS एवं प्रथम सूचना पत्र क्रमांक-37/2025 धारा 103(1) BNS दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।                                                                     उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतोष भुआर्य, निरीक्षक विनय पम्मार, सहायक उपनिरीक्षक ए0पी0शीला, प्रधान आरक्षक शिशुपाल भालाधरे, महिला आरक्षक रामेश्वरी राजपुत, कुसुम एक्का, आरक्षक देवीप्रसाद साहू, फुलेन्द्र राजपुत, अश्वन वर्मा, योगेश साहू एवं थाना स्टाफ छुरिया का विशेष योगदान रहा ।

नाम आरोपिया- रंजनी कंवर पति गोविंद कंवर उम्र 35 साल साकिन पैरीटोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

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