लोकेशन बालोद
संजय कुमार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने अभियुक्त रेखराम साहू की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
अभियोजन के अनुसार, कांदुल निवासी सुभाष कुमार जनबंधु की मृत्यु 11 मई 2025 को गलत इलाज के कारण हुई थी। परिजनों ने बताया कि सुभाष पिछले 15 वर्षों से बवासीर की समस्या से जूझ रहा था और 8 मई को वह इलाज के लिए अभियुक्त के क्लिनिक पहुंचा, जहां उसे 9 इंजेक्शन लगाए गए। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई और लगातार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार अधिनियम 2010 और छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के तहत अपराध दर्ज किया है।
न्यायालय ने कहा कि बिना अनुमति इलाज करना गंभीर अपराध है और समाज में ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों पर रोक लगाना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने रेखराम साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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