थाना बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही।
धोखाधडी के आरोपी को पुलिस ने किया महज 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार।
आरोपी द्वारा प्रार्थिया को 15 लाख रूपये के0सी0सी0 लोन दिलाने के लिए लिया था रकम।
आरोपी द्वारा अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताकर प्रार्थिया से किया 4,50000/रूपये की धोखाधडी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया।
आरोपी के विरूद्व थाना डोंगरगढ़ में धोखाधड़ी व थाना कोतवाली में छेडछाड का भी प्रकरण दर्ज है।
नाम आरोपी - अर्पित देवांगन पिता गोपीचंद देवांगन निवासी बाल गोविंद चौक राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव
मामले का संक्षिप्त विवरण - इस प्रकार है कि प्रार्थिया लिखित शिकायत पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि यह ग्राम हल्दी में 2.50 डिससील प्लाट खरीदने के लिए 25,00000/रूपये का सौदा तय हुआ था। जिसका ब्याना राशि प्रार्थिया द्वारा 5,00000/रूपये दिया था। जिसका रजिस्ट्री नही हुआ था। रजिस्ट्री के लिए के0सी0सी0 लोन के लिए यह अपने लडके के साथ भारतीय स्टेट बैंक गया जहॉ एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बैंक का कर्मचारी हूॅ कहकर अपना नाम अर्पित देवांगन बताकर के0सी0सी0 लोन 15,00000/रूपये दिलाने के एवज में 5,00000/रूपये की मांग किया। तब आरोपी द्वारा प्रार्थिया के खाता से चेक के माध्यम से अपने खाता में ट्रांसफर करा लिया और प्रार्थिया द्वारा बार-बार लोन दिलाने कहने पर आज दिलाता हूॅ , कल दिलाता हूॅ कहकर टाल मटोल करता रहा। बाद में प्रार्थिया को पता चला कि वह कोई बैंक का कर्मचारी नही है। इस प्रकार आरोपी द्वारा प्रार्थिया को के0सी0सी0 लोन दिलाने के नाम पर चेक के माध्यम से अपने खाता में 4,50,000/रूपये का धोखाधडी किया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 541/25 धारा 318(4), 319(2)भारतीय न्याय संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा0पु0से0) के दिशा निर्देश पर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त होने पश्चात निरीक्षक एमन साहू , थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीं के निश्चित ठिकानो पतासाजी कर आरोपी अर्पित देवांगन पिता गोपीचंद देवांगन निवासी बाल गोविंद चौक राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी का माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात जेल दाखिल किया गया।
आरोपी अर्पित देवांगन के विरूद्व थाना कोतवाली में अपराध में 670/2025 धारा 74 भारतीय न्याय संहिता तथा थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 570 / 25 धारा 318(4),319(2) बी एन एस प्रकरण दर्ज है
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर, उनि देवादास भारती, सउनि गोवर्धन देशमुख, प्र0आर0 दीपक जायसवाल, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, प्रवीण मेश्राम, रूपेन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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