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Jashpur: शिविर में शिकायत के बाद वनअधिकार पट्टा वितरण एवं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाला पटवारी द्वय सन्तोष कुमार गुप्ता एवं अवधेश कुमार भगत को किया निलंबित

 शिविर में शिकायत के बाद वनअधिकार पट्टा वितरण एवं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाला पटवारी द्वय सन्तोष कुमार गुप्ता एवं अवधेश कुमार भगत को किया निलंबित


नितीश कुमार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर


 जशपुर जिले के अनुविभागीय मण्डल फरसाबहार में वनअधिकार पट्टा वितरण में देरी एवं शासकीय कामकाज में लापरवाही बरतने के आरोप में खुटगांव क्षेत्र के हल्का नम्बर 02 संतोष कुमार गुप्ता पटवारी एवं अवधेश कुमार भगत पटवारी हल्का नंबर 12 ग्राम लवाकेरा को अनुविभागीय अधिकारी शबाब खान ने निलंबित किया है । एसडीएम श्री खान के निर्देश पर दोनों पटवारी को निलंबित कर दिया गया । 

एस डी एम श्री खान ने लिखित आदेश में कहा गया है कि संतोष कुमार गुप्ता पटवारी को 18/08/2021को इस कार्यालय के प्रदाय दिनांक से आज पर्यंत तक विवरण नही किया जाना अनुशासन हिनता एवं कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता प्रतीत होता है । शासन के निर्देशों का पालन नही किये जाने अनुशासनहिनता ,अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण पटवारी हल्का नम्बर 02 सन्तोष कुमार गुप्ता तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है । सम्बंधित पटवारी को मुख्यालय तहसील कार्यालय निर्धारित किया जाता है। वही ग्राम खुटगांव का प्रभार सुधीर तिर्की को देते हुए कार्यालय को अवगत कराने आदेश जारी की गई है । निलंबन अवधि तक नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

इसी प्रकार एस डी एम श्री खान ने लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि अवधेश कुमार भगत पटवारी हल्का नंबर 12 ग्राम लवाकेरा को ग्राम गंझियाडीह के शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा ग्राम जोरण्डाझरिया में पदस्थ रहने के दौरान व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा हितग्राहियों को वितरण हेतु प्रदाय करने हेतु इस कार्यालय के माध्यम से प्रदाय किया गया था । जन चौपाल शिविर में शिकायत प्राप्त हुआ था कि पात्र हितग्राहियों को अभी तक वन अधिकार पत्र नहीं मिला है । इस कार्यालय के प्रदाय दिनांक से आज पर्यंत तक वितरण नहीं किया जाना अनुशासनहिनता , एवं कर्तव्य के प्रति वीर उदासीनता प्रतीत होता है । शासन के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने, अनुशासनहिनता, अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय फरसाबहार निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

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