थाना गैंदाटोला
अवैध शराब बिक्री पर गैंदाटोला पुलिस की सख्त कार्रवाई
बिक्री हेतु अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
कुल 48 पौवा, मात्रा 8.640 बल्क लीटर, कीमत 3,840/- रूपये जब्त
आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
गैंदाटोला क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने पुलिस द्वारा लगातार अभियान जारी
गिरफ्तार आरोपी का नाम
1. टिकेश कुमार अरकरा पिता स्व0रामदेव अरकरा , उम्र- 39 साल पता- ग्राम ख्पराभाठ , थाना गैंदाटोला , जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगांव मंजूलता बाज के पर्यवेक्षण में अवैध गतिविधियों को रोकने एवं अपराध पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के पालन में में थाना प्रभारी निरी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में थाना गेंदाटोला क्षेत्र में अवैध गतिधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है
इसी क्रम में दिनांक 07-08-2026 को गैंदाटोला पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खपराभाठ में टिकेश नाम का व्यक्ति अपने होटल में अवैध रूप से अधिक मात्रा में बिक्री करने हेतु शराब रखा हैं मुखबिर की सूचना पर ग्राम खपराभाठ में टिकेश अरकरा के होटल छापामार की कार्यवाही कर आरोपी को पकड़ा गया । होटल व आरोपी का तलाशी लेने पर आरोपी टिकेश कुमार अरकरा के कब्जे से 48 नग पौवा शीशी देशी दारू प्रीमियम डीलक्स सुपर संत्रा महाराष्ट्र निर्मित प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल भरी हुई सीलबंद कुल 8.640 लीटर कीमती 3840/- रूपये बरामद की गई । उक्त अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी टिकेश कुमार अरकरा को विधिवत दिनांक 07-08-2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्रवाई में निरी0 राजेश कुमार साहू , सउनि मेघनाथ सिन्हा , आर0 1213 मोहित साहू , एवं आर0 852 राकेश साहू का विशेष योगदान रहा।

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