Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: अवैध कोयला कारोबारियों के ऊपर पाली पुलिस की लगातार कार्यवाही*

 अवैध कोयला कारोबारियों के ऊपर पाली पुलिस की लगातार कार्यवाही*


कोरबा  पाली शशि मोहन कोशला 



कोरबा पाली 14.10.2022 पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह से उचित दिशानिर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कटघोरा ईश्वर त्रिवेदी के निर्देशन परं थाना प्रभारी पाली राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व व मार्ग दर्शन में अवैध कोयला तस्करी, कबाड़ एवं डीजल चोरों पर अंकुश लगाने हेतु थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रालिंग कर अपराधों की रोकथाम करने का निर्देश प्राप्त हुआ था कि निर्देश के पालन में थाना प्रभारी पाली निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर आज मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बुड़बुड़ में एक हाईवा में कोयला चोरी कर ले जा रहे है, इसके सूचना पर प्रआर 319 ईश्वर सिह राजपूत, आरक्षक 382 चन्द्र विजय चन्द्रा के हमराह गवाह के मौके पर जाकर मेनरोड स्कूल के पास एक नीला रंग का हाईवा दिखा, जिसमें कोयला लोड था। मौके पर ड्राईवर एवं हेल्पर मिला, जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम मनीष कुमार कैवर्त पिता जगत राम कैवर्त उम्र 22 साल, व हेमंत कुमार केंवट पिता रामरतन केंवट, उम्र 21 साल,साकिनान भोतीडीह (लावर) थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर का होना बताये, जिसे वाहन हाईवा क्रमांक सीजी 10 एएक्स 0817 में भरी करीब 09 टन कोयला के संबंध में कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया, जो ड्राईवर व हेल्पर द्वारा कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिये। चोरी की मशरूका कोयला होने की पूर्ण संदेह पर मौके पर गवाहों के समक्ष हाईवा क्रमांक सीजी 10 एएक्स 0817 एवं भरी 09 टन कोयला कीमती लगभग 45,000 रूपये।जुमला किमती 20,45,000 रूपये जप्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा धारा 41(1-4) जाफौ. 379 भादवि० का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पूर्व में भी थाना पाली में अवैध कोयला के विरूद्ध दिनांक 17.09.2022 को कार्यवाही किया गया है।

उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाली, निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रआर. 319 ईश्वर सिह राजपूत, आरक्षक 382 चन्द्र विजय चन्द्रा, आरक्षक 654 शैलेन्द तंवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे