Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: : कलेक्टर संजीव झा ने अवैध धान खरीदी बिक्री पर रोक लगाने दिए सख्त निर्देश.. तहसीलदार स्तर पर उड़नदस्ता दल बिचौलियों पर रखेगा नज़र.

 कोरबा : कलेक्टर संजीव झा ने अवैध धान खरीदी बिक्री पर रोक लगाने दिए सख्त निर्देश.. तहसीलदार स्तर पर उड़नदस्ता दल बिचौलियों पर रखेगा नज़र.


कोरबा  पाली शशि मोहन कोशला 



कलेक्टर श्री संजीव झा ने जिले में अवैध धान खरीदी बिक्री रोकने के लिए तहसील स्तर पर उड़न दस्ता दल का गठन किया है। उड़नदस्ता दल में जिले के तहसीलों के तहसीलदारों सहित नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं कृषि उपज मंडी के कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। उड़न दस्ता दल धान खरीदी केंद्रों में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक – विक्रय एवं कोचियों – बिचौलियों से अवैध धान खरीदी पर सतत निगरानी रखेगी। जिला खाद्य अधिकारी श्री जे के सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान अवांछित व्यक्तियों के द्वारा पंजीकृत किसान के धान के रकबे में खपाने – बेचने का प्रयास किया जा सकता है। अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों से धान लाकर प्रदेश के खरीदी केन्द्रों में खपाने के प्रयास किये जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त गांव एवं शहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किये जाने की संभावना रहती है।इसलिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी केन्द्रो में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक /विकय के रोकने के लिए एवं कोचियों/बिचौलियों से अवैध धान खरीदी पर सतत् निगरानी रखने हेतु तहसील स्तर पर उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है।


जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022-23 में 10 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक अन्य राज्यों से धान का आयात आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाईन किस्म का धान जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए आयुक्त खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नही है। परन्तु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी / खाद्य नियंत्रक को देना होगा। मंडी अधिकारियों को धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व गाँव एवं शहरी इलाकों में चिल्हर रूप से धान खरीदी करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों का चिन्हांकन कर सूची जांच दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। इन कोचियों एवं बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में धान खपाने का प्रयास करने पर उनका वाहन एवं धान जप्ती कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए है। धान खरीदी में अवैध विक्रय, अवैध परिवहन, अवैध संग्रहण आदि संबंधी अनियमितता के प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए है, ताकि इस प्रकार की अनियमितता गतिविधियों पर रोक लग सके। मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा को जांच दलों से संपर्क कर की गई कार्यवाही का संकलित जानकारी जिला खाद्य कार्यालय कोरबा को प्रतिदिन सायं 5.00 बजे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है, ताकि ऑनलाईन विभागीय वेबसाईड में प्रविष्टि की जा सके।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे