Ticker

6/recent/ticker-posts

Surajpur: विकासखंड मुख्यालय के प्रमुख शासकीय विद्यालय बालक माध्यमिक शाला रामानुजनगर में औचक निरीक्षण

 सूरजपुर/ विकासखंड मुख्यालय के प्रमुख शासकीय विद्यालय बालक माध्यमिक शाला रामानुजनगर में औचक निरीक्षण करने एसडीएम नंद जी पांडे, जनपद पंचायत सीईओ संजय कुमार राय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज और बीआरपी रविनाथ तिवारी ने एक साथ शिक्षा के गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे। जिसमें छात्रों की उपस्थिति वह अनुशासन देखकर अधिकारी प्रसन्न हुए।



एसडीएम पांडे जी ने शिक्षक बिहारी लाल साहू के चल रहे क्लास में प्रवेश कर गणित की कक्षा ली। जिसमें बोडमास सूत्र का उपयोग करके गणित के सवालों को हल करने की विधि को विस्तार पूर्वक समझाया, साथ ही बच्चों को कुछ सवाल भी हल करने को दिए। शाला समय पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित पाई गईं।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे