Ticker

6/recent/ticker-posts

Durgkondal: मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक*

*मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम ने की समीक्षा बैठक*




दुर्गुकोंदल:भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2024 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान को लेकर 07जनवरी से 21 जनवरी 2024 को विशेष अभियान की तिथियों के संदर्भ में 62 बीएलओ व 6 सुपरवाइजर की बैठक सद्भावना भवन दुर्गुकोंदल में 12जनवरी शुक्रवार को एसडीएम आस्था राजपूत व उमाकान्त जायसवाल तहसीलदार दुर्गुकोंदल,निर्वाचन प्रभारी अशोक ठाकुर ने बैठक ली। आस्था राजपूत रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन छह जनवरी 2024 को करते हुए आठ फरवरी 2024 को अंतिम प्रकाशन किया जाना है।

आस्था राजपूत रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा छह जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2024 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी। इसलिए मतदाता अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह बीएलओ से सम्पर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से बने हुए ईपिक कार्ड में कोई संशोधन करवाना चाहता है तो वह फॉर्म नंबर 8 में आवेदन कर अपना नाम संशोधित करवा सकते हैं। यदि कोई नवविवाहित महिला विवाह पश्चात् अपना नाम शिफ्ट करवाना चाहती है तो वह फॉर्म 08 में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शिफ्ट करवा सकती है। दावे आपत्तियां अवधि दौरान युवा पंजीकरण शत प्रतिशत करने तथा मृत, स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपन करने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य हेतु आपकी एवं आपके बीएलए की सहायता अपेक्षित है।13 जनवरी 2024 एवं 14 जनवरी 2024 को विशेष अभियान आयोजित किये जाएंगे। इसमें बीएलओ व अविहित अधिकारी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे। इस दौरान विशेष योग्यजन मतदाताओं को चिन्हित करते हुए विवाहित युवतियां का भी शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना होगा है। 20 जनवरी को मतदाता सूचियों का ग्राम सभा व वार्ड सभाओं में पठन एवं सत्यापन किया जाएगा।21 जनवरी को राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथि रहेगी। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 6 फरवरी तक हेल्थ पेरामीटरों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति व डेटा बेस का अद्यतन करना एवं पूरक का मुद्रण कार्य होगा तथा 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एवं समस्त सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि किसी भी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से ना छूटे इसका विशेष ध्यान रखा जाए,साथ ही पीएससी व डीएससी जैसी अशुद्धियों पर कार्य करते हुए शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण किया जाए। इस अवसर पर सुपरवाइजर बाबूलाल कोमरे,संजय वस्त्रकार,रमन लाल पिस्दा,हेमंत श्रीवास्तव,टोमन ठाकुर,मनीष गौतम लेखा सहायक नारद नायक,खिलेष जैन,अन्नू दुग्गा,समस्त बीएलओ आदि उपस्थित थे।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे