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Janjgir: डी.जे संचालक के विरूद्व कोलाहल अधिनियम के तहत , अकलतरा पुलिस की कार्यवाही

विकास शर्मा की रिपोर्ट

     जांजगीर-चांपा पुलिस

  दिनांक 31/01/24


डी.जे संचालक के विरूद्व कोलाहल अधिनियम के तहत , अकलतरा पुलिस की कार्यवाही



आरोपी 01.सोनू साहू उम्र 19 साल  02. भगतराम साहू उम्र 23 वर्ष साकिनान अकलतरा थाना  अकलतरा जिला जांजगीर चांपा* 


आरोपी के विरुद्ध धारा 15 कोलहाल अधिनियम एंव 192(क)(1),196(1)(क),125/155 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही* 



मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना अकलतरा पुलिस को दिनांक 30-01-2024 को सूचना मिला की अनावेदकगण के द्वारा स्टेशन रोड मस्जिद के सामने मेन रोउ अकलतरा के पास स्वराज माजदा वाहन मे डी.जे साउंड लगाकर तीवगति से संगीत बजा रहा है की सूचना  पर जाकर डी.जे संचालक व डीजे को थाना लाकर कार्यवाही किया मौके पर एक नग लेपटाप ,08 नग छोटा बडा डीजे बाक्स,डिस्को लाइट 06 नग ,मासपेड 04 नग ,जनरेटर 02 नग एक स्वराज माजदा वाहन जुमला किमती 12 लाख को जप्ती किया 

जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में इस्तगासा 01/24 धारा 15 कोलहाल अधिनियम एंव 192(क)(1),196(1)(क),125/155 एमव्ही एक्ट कायम कर इस्तगासा माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।



 उपरोक्त कार्यवाही मे निरी. टी.एस. पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि दाउलाल बरेठ एंव थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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