Ticker

6/recent/ticker-posts

Kondagaon: नौकरी दिलवाने एवम शादी करने का झांसा देकर किया शारीरिक एवम आर्थिक शोषण। आरोपी पेशे से RMA डॉक्टर पूर्व पदस्थापना सलना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटना विश्रामपुरी अंतर्गत ग्राम सलना की है घटना।आरोपी RMA डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहू को दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि थाना विश्रामपुरी घटना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बासकोट के पीड़िता द्वारा दिनांक 19.04.2024 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर सीएचसी सलना में पदस्थ सुरेंद्र कुमार साहू द्वारा पीड़िता से लगातार शादी करने का झांसा एवम नौकरी दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक शारीरिक संबंध स्थापित किया है आरोपी के शादी करने एवम नौकरी दिलाने के झांसे में आकर पीड़िता उसको मना नही कर पा रही थी आरोपी द्वारा इसी विश्वास का फायदा उठाकर पीड़िता से अलग अलग समय अंतराल में 2,50,000 दो लाख पचास हजार हजार रुपए नगदी रकम, सोने के गहने लेकर भी ठगी किया गया है पीड़िता द्वारा पैसे मांग करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता था जिस कारण पीड़िता डर एवम दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराने में डरती थी की पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 24/2024 धारा 420, 376(2)(ढ), 506, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवम मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार सर द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया जिस पर अतरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार दान् सर के मार्गदर्शन एवम अनुविभागीय अधिकारी केशकाल श्री भूपत सिंह धनेश्री केप्रवेक्षण में आरोपी की पाता साजी कर मामले में पूछताछ कर आरोपी सुरेंद्र कुमार साहू पिता राधेलाल लाल साहू उम्र 42 वर्ष साकिन नगरी वार्ड क्रमांक 06 जिला धमतरी को दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नौकरी दिलवाने एवम शादी करने का झांसा देकर किया शारीरिक एवम आर्थिक शोषण।


आरोपी पेशे से RMA डॉक्टर पूर्व पदस्थापना सलना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र


 घटना विश्रामपुरी अंतर्गत ग्राम सलना की है घटना।आरोपी RMA डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहू  को दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। 




              मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि थाना विश्रामपुरी घटना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बासकोट के पीड़िता द्वारा दिनांक 19.04.2024 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर सीएचसी सलना में पदस्थ सुरेंद्र कुमार साहू द्वारा पीड़िता से लगातार शादी करने का झांसा एवम नौकरी दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक शारीरिक संबंध स्थापित किया है आरोपी के शादी करने एवम नौकरी दिलाने के झांसे में आकर पीड़िता उसको मना नही कर पा रही थी आरोपी द्वारा इसी विश्वास का फायदा उठाकर पीड़िता से अलग अलग समय अंतराल में 2,50,000 दो लाख पचास हजार हजार रुपए नगदी रकम, सोने के गहने लेकर  भी ठगी किया गया है पीड़िता द्वारा पैसे मांग करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता था जिस कारण पीड़िता डर एवम दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराने में डरती थी की पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अपराध क्रमांक 24/2024 धारा 420, 376(2)(ढ), 506, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवम मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार सर द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया जिस पर अतरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार दान् सर के मार्गदर्शन एवम अनुविभागीय अधिकारी केशकाल श्री भूपत सिंह धनेश्री केप्रवेक्षण में आरोपी की पाता साजी कर मामले में पूछताछ कर आरोपी सुरेंद्र कुमार साहू पिता राधेलाल लाल साहू उम्र 42 वर्ष साकिन नगरी वार्ड क्रमांक 06 जिला धमतरी को दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे