Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: राजनांदगांव साइबर सेल थाना डोंगरगढ़ द्वारा अर्न्तराज्यीय शराब तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

राजनांदगांव साइबर सेल थाना डोंगरगढ़ द्वारा अर्न्तराज्यीय शराब तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही 

  

घटना में अन्य आरोपियों की तलाश जारी 





मिली सूत्रों से जानकारी अनुसार आरोपी महेंद्र वर्मा पहले भी दारू के कई मामले हैं।

मोहरा चौकी के पास घर आरोपी के पिता कुमार वर्मा मोहरा चौकी में डेली विजेस में गोपनीय सिपाही के रूप में काम करते हैं।कुमार वर्मा पर आपराधिक गौ तस्कर के मामले बताया जा रहा है।क्या  पिता पुत्र को मोहरा चौकी से संरक्षण मिल रहा हैं।


दिगर राज्य मध्यप्रदेश निर्मित शराब पर डोंगरगढ़ पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त कार्यवाही 

कुल 39 पेटी गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब 351 बल्क लीटर एवं 90 लीटर महुआ लहान जुमला 441 बल्क लीटर कुल किमती- 208260/-रू0 एवं टाटा सफारी वाहन क्रमांक- सीजी 10 पी 8765 किमती- 800000/-रू0 जुमला किमती- 1008260/-रू0 जप्त


            श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगंाव श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा व श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशिष कुंजाम के दिशा-निर्देश में  आज दिनांक- 15.04.2024 को ग्राम लेड़ी जोब में मुकेश जंघेल के घर में अवैध शराब डम्प होने व शराब लाने के लिये उपयोग किये वाहन घर के सामने खड़ी होने की सूचना पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ सी0आर0चन्द्रा द्वारा अपने टीम एवं सायबर सेल राजनांदगंाव प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा व अन्य स्टॉप के साथ ग्राम लेड़ीजोब आरोपी के घर पंहूचकर घेराबंदी कर आरोपी मुकेश जंघेल पिता स्व0 महेश जंघेल उम्र- 34 साल ग्राम लेड़ीजोब थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 एवं महेन्द्र वर्मा पिता कुमार वर्मा उम्र- 24 साल साकिन मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनंदगंाव को पकड़कर आरोपी मुकेश जंघेल के घर से एवं टाटा सफारी वाहन क्रमांक- सीजी 10 पी 8765 से कुल 39 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल मात्रा- 351 बल्क लीटर मध्यप्रदेश में निर्मित छत्तीसगढ़ सरकार को बिना टेक्स चुकाये शराब एवं 90 लीटर महुआ लहान किमती- 208260/-रू0 एवं टाटा सफारी वाहन क्रमांक- सीजी 10 पी 8765 किमती- 800000/-रू0 को जप्त कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा- 34(2) 36 आबकारी एक्ट कायम कर आरोपीण विधिवत गिरफ्तार किया गया है प्रकरण के एक अन्य आरोपी राजू साहू बुधवारी पारा डोंगरगढ़ घटना स्थल से फरार है जिसका तलाश जारी है उक्त शराब तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों के सबंध में बारिकी से जांच पड़ताल की जा रही है नाम सामने आने पर गिरफ्तारी की जाती है। 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सी0आर0 चन्द्रा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक योगेश कुमार पटेल, आरक्षक बिरंची टण्डन, योगेन्द्र देशमुख एवं सायबर सेल प्रभारी निरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक परिवेश वर्मा, मनोज खुंटे, हरिश ठाकुर, एवं जीवन ठाकुर का विशेष योगदान रहा है।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे