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Korba: बुधवार को कोरबा और कटघोरा में उपलब्ध रहेंगे नेत्र चिकित्सक*

*बुधवार को कोरबा और कटघोरा में उपलब्ध रहेंगे नेत्र चिकित्सक*



कोरबा पाली शशि मोहन कोशला.....कोरबा शहर एवं कटघोरा क्षेत्र के मरीजों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने सप्ताह में एक दिन नेत्र चिकित्सक की उपस्थिति रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बुधवार को रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा में नेत्र चिकित्सक की उपस्थिति नियत की गई। उक्त अस्पतालों में शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा के नेत्र चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। नेत्र रोग से संबंधित मरीज निर्धारित दिवस में उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में अपना उपचार करा सकते हैं।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे