*राजनांदगांव थाना डोंगरगढ़ करवारी फारेस्ट रेस्ट हाउस में खाना बनाने वाले मजदूर से बदसलूखी*
*आरोपीगण द्वारा मजदूर से गाली-गलौज कर दारू पीने के लिये उसके जेब से निकाल लिये 500/-रू0*
*रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध की गई धारा- 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस के तहत कार्यवाही*
*इसके एक माह पूर्व आरोपी राहूल ओझा के विरूद्ध सीएचसी डोंगरगढ़ के अन्दर घुसकर गाली-गलौज करने का है अपराध दर्ज*
प्रार्थी चन्द्रशेखर वर्मा पिता सेवकराम वर्मा उम्र- 51 साल साकिन ग्राम कल्याणपुर थाना डोंगरगढ़ जिला राजनंादगांव छ0ग0 जो करवारी फारेस्ट नाका में खाना बनाने का मजदूरी कार्य करता है जो दिनांक‘- 08.10.2024 एवं 09.10.2024 के बीच रात्रि में करवारी फारेस्ट रेस्ट हाउस में खाना गरम कर मेला ड्यूटी में आये अधिकारियों के लिये खाना परोस रहा था कि उसी समय डोंगरगढ़ का आरोपीगण प्रार्थी के साथ गाली-गलौज किये और खाना लगाओ बोले प्रार्थी के द्वारा अभी साहब लोगों को खाना दुंगा कहने पर गाली गलौज करते हुए प्राथी के जेब मे हाथ डालकर 500/-रू0 निकाल लिये एवं प्रार्थी से धक्का-मुक्की कर जान से मार देने की धमकी दिये जिसकी लिखित शिकायत पर थाना डोंगरगढ़ में धारा- 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके एक माह पूर्व आरोपी राहूल ओझा के द्वारा शराब के नशे में सीएचसी डोंगरगढ़ के प्रसव कक्ष में घुंसकर गाली-गलौज कर शासकीय कार्य मंे व्यवधान उत्पन्न किया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र0- 432/2024 धारा- 221, 296 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से
अनिल सिन्हा रिपोर्टर
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