­

Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: चौकी चिखली पुलिस व सायबर टीम की संयुक्त कार्यवाही,

चौकी चिखली पुलिस व सायबर टीम की संयुक्त कार्यवाही,

गौ तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार,

 30 नग कृषक मवेशी को तस्करो से बचाया गया,

मवेशियो को कत्ल खाने ले जा रहा थे आरोपीगण 

 घटना मे प्रयुक्त ट्रक जप्त

      



                दिनांक 14.02.2025 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक सफेद लाल रंग का ट्रक क्रमांक एम.एच. 37 जे 1387 मे मवेशियो को भरकर खैरागढ़ की ओर से नागपुर महाराष्ट्र की ओर कत्लखाना ले जा रहा है कि गंभीरता को ध्यान में रखते हुये तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से जानकारी दिया गया, बाद  पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव मोहित गर्ग, अति0 पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, के दिशानिर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में थाना लालबाग प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस  ईशु अग्रवाल के हमराह चौकी चिखली पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर ग्राम गठुला मे नाकाबंदी किया गया मुखबीर से प्राप्त सुचना के आधार पर खैरागढ़ की ओर से आ रही ट्रक क्रमांक एम.एच. 37 जे 1387 को रोकने का प्रयास किया गया जो वाहन चालक द्वारा वाहन को न रोक कर रोड किनारे स्थित मकान मे घुसा दिया जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया ड्रायवर व ट्रक मे बैठे दो आरोपी कुद कर भागने लगे जिसे दौड़ाकर दो आरोपी को पकड़े तथा वाहन चालक आरोपी भाग गया मौके पर उक्त ट्रक क्रमांक एम.एच. 37 जे. 1387 को चेक करने पर ट्रक मे ठुस ठुस कर 30 नग कृषक मवेशी भरे थे, पकड़े गये आरोपियो 01. अब्दुल राजिक पिता अब्दुल जब्बार उम्र 45 साल निवासी नालसापुरा अमरावती महाराष्ट्र, 02. गंगाराम पिता हीरालाल पंदरे उम्र 49 साल साकिन मिस्पीरी गोंदिया महाराष्ट्र से कड़ाई से पुछताछ करने पर उक्त 30 नग गाय एवं बैल को कत्ल खाना ले जाना जुर्म स्वीकार किया गया, मौके पर अलग अलग रंगो का गाय एवं बैल कुल 30 नग कीमती 300000 रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त ट्रक एम.एच. 37 जे 1787 कीमती 1000000 रूपये को जप्त किया गया तथा मवेशियो को सुरक्षार्थ रेवाडीह स्थित कॉजी हाऊस मे रखा गया आरोपियो के विरूद्ध धारा 281,324(4),3(5) बीएनएस, 4,6,10 छ.ग. पशु परिरक्षण अधि. 2004, 11 पशु के प्रति कु्ररता अधिनियम 1960 के तहत् विधिवत कार्यवाही कर दोनो आरोपियो को माननीय न्यायालय पेश किया गया माननीय न्यायालय आदेशानुसार जेल भेजा गया। 

           उपरोक्त कार्यवाही में थाना लालबाग प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस  ईशु अग्रवाल, सायबर सेल प्रभारी विनय पम्मार, चौकी प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ, सउनि शत्रुहन टण्डन, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. सिन्धु सिन्हा, मिर्जा असलम बेग, सुनील बैरागी, मनोज जैन एवं सायबर सेल सउनि सुमन कर्ष, प्र.आर. बसंत, आर. जोगेश राठौर, मनोज खुंटे, अविनाश झा, हरिश ठाकुर, प्रख्यात जैन, परिवेश वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे