Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: नवीन कानून संबंधी अप्रशिक्षित आरक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिला राजनांदगांव

नवीन कानून संबंधी अप्रशिक्षित आरक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

नए कानून संहिता के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला, रक्षित केंन्द्र राजनांदगांव के मंगल भवन में आयोजित किया गया। 

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। 

नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में दी गई जानकारी।

जिले के 370 से अधिक अप्रशिक्षित आरक्षक हुये उपस्थित।




आज दिनांक 19.06.2025 को एक दिवसीय कार्यशाला आ आयोजन रक्षित केन्द्र राजनांदगांव के मंगल भवन में आयोजित किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव  मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर द्वारा नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय पर 370 से अधिक अप्रशिक्षित आरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। 

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि आरक्षक आम नागरिकों और कानून व्यवस्था के बीच पहला संपर्क होते हैं, अतः उन्हें नवीन कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आरक्षक को यह समझना जरूरी है कि नई प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना है (जैसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का सुरक्षित संग्रहण)। आम नागरिकों को भी नए कानूनों की जानकारी देना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसमें आरक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। नवीन कानूनों में नागरिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसे समझकर आरक्षक संवेदनशीलता के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आरक्षकों के ज्ञानवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिससे वे नवीन विधानों के अनुरूप अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने अपेक्षा जताई कि सभी इन कानूनों की गहराई से जानकारी लेकर इसे अपने व्यवहार में लायेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) श्री मुकेश ठाकुर द्वारा इस अवसर पर कहा कि कानूनों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के कारण आरक्षकों निरंतर अद्यतन रहना आवश्यक है, ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें। इस तरह के प्रशिक्षण सत्र न केवल दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं। उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने के लिए समस्त अप्रशिक्षित आरक्षकों को प्रेरित किया।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे