चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही
अवैध शराब बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार
आरोपी के कब्जे से 7.200 बल्क लीटर सुपर 36 देशी शराब कीमती 3200 रूपये, 2.700 बल्क लीटर शोले देशी मसाला कीमती 1500 रूपये एवं बिक्री रकम 320 रूपये बरामद।
शराब बिक्री मे प्रयुक्त पल्सर मोटर क्रमांक सीजी 14 एमआर 5313 कीमती 30000 रूपये जप्त।
आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे मारपीट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले है दर्ज।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने हेतु अवैध गांजा, शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाश , और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही मे दिनांक 19.06.2026 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम बोरी शीतला तालाब पार मे गुलशन ताम्रकर नामक व्यक्ति मोटर सायकल मे शराब रख कर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है कि सुचना पर तत्काल चौकी चिखली पुलिस द्वारा टीम तैयार कर मौके पर पहुंचकर चारो तरफ से घेराबंदी कर आरोपी गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर उम्र 24 साल साकिन बोरी वार्ड नं. 07 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव को अवैध रूप से अपने मोटर सायकल मे शराब रखकर बिक्री करते रंगे हाथ पकड़ा गया, आरोपी द्वारा अपने पल्सर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 14 एमआर 5313 के सीट के नीचे हरे रंग के बोरी मे 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा, 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब छिपा कर रखना पाया गया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा कीमती 3200 रूपये, 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब कीमती 1500 रूपये कुल जुमला शराब 9.900 बल्क लीटर, बिक्री रकम 320 रूपये एवं पल्सर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 14 एमआर 5313 कीमती 30000 रूपये कुल जुमला कीमती 35020 रूपये जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे दर्ज अपराधिक रिकार्ड- अप0क्र0 21/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट,
अप0क्र0 788/2022 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, अप0क्र0 530/2024 धारा 296,115(2),119(1),351(2),3(5) बीएनएस, 25,27 आर्म्स एक्ट, अप0क्र0 355/2025 धारा 296,115(2),351(3) बीएनएस, अप0क्र0 789/2025 धारा 296,115(2),351(2),3(5),117(2) बीएनएस, इस्त.क्र. 202/1115/2023 धारा 151,107,116(3) जा.फौ., इस्त.क्र. 441/2025 धारा 126,135(3) बीएनएसएस, इस्त.क्र. 310/584/2025 धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्र.आर. अरूण नेताम, म.प्र.आर. वंदन पटले, आर0 आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।

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