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कोमाखान : ग्रामीणों के शिकायत पर पतेरापाली प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका हुई निलंबित

 लोकेशन महासमुंद 

ब्युरो रिपोर्ट आशीष  गुप्ता 

         

कोमाखान : ग्रामीणों के शिकायत पर पतेरापाली प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका हुई निलंबित



कोमाखान : पतेरापाली (स) के ग्रामीणों के शिकायत पर शास. प्राथमिक शाला के शिक्षिका को आज जीला शिक्षा अधिकारी ने प्रभाव से निलंबन का रास्ता दिखा दिया है।


क्या है पूरा मामला


बता दें कि पतेरापाली स के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महासमुंद से लिखित शिकायत किये थे कि शास.प्राथमिक शाला भवन में पदस्थ शिक्षिका के द्वारा अपने प्रेमी शिक्षक को विद्यालय में बुलाकर स्कूल कक्ष में ही अश्लील कार्य को अंजाम दिया जाता है।

स्कूली समय में स्कूली छात्रों का उपस्थिति होना स्वाभाविक है ।

ऐसे में मासूम छात्रों पर मानसिक रूप से गलत असर पड़ना और शिक्षा प्रभावित होना लाजमी है।

ग्रामीणों के शिकायत पत्र के आधार प्राभारी प्राचार्य संदीप साहू शास. हायर सेकंडरी स्कूल टेमरी एंव सहायक शिक्षक विमला पटेल प्राथमिक शाला पतेरापाली (स) शिक्षकों का अश्लील वीडियो भी वाइरल की बात भी सुनने में आया था।

जिस पर पतेरापाली स के ग्रामीणों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ समझकर जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत किया गया था ।

शिकायत के बाद शास.हायर सेकंडरी स्कूल टेमरी के प्राभारी प्राचार्य संदीप साहू को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया था और अब प्राथमिक शाला पतेरापाली (स) के सहायक शिक्षिक विमला पटेल पर निलंबन की गाज गिरी है।

उक्त कार्रवाई ज़िला शिक्षा विभाग द्वारा की गई है।

बता दें कि महासमुंद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा विभाग को जांच के आदेश दिया गया था।

 जिला शिक्षा विभाग ने भी शीघ्रता दिखाते हुए जांच दल गठित कर शिक्षा अधिकारी BEO के. के. वर्मा के अगुवाई में दो महिला जांचअधिकारी के साथ प्राथमिक शाला भवन निरीक्षण के लिए भेजा गया था।

जांच दल ने जांच के दौरान ग्रामीण शिकायतकर्ता एंव स्कूली बच्चो से पूछताछ कर प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर जिला शिक्षा विभाग ने शिक्षिका विमला पटेल सहायक शिक्षक को उक्त कृत्य छ. ग.सिविल सेवा  आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार एंव गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है

इश्लिये शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक विमला पटेल को सिविल सेवा आचरण 1966 के नियम -9 (1)(के) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबन किया गया है।

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