Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: दिव्या सिंह ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने पुलिस के सामने बड़ी उलझने

 दिव्या सिंह ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने पुलिस के सामने बड़ी उलझने



शशि मोहन कोशला कोरबा

दिव्या केश अब कटघोरा पुलिस के लिए चुनोती बन चुका है, जहां पुलिस ने इस ब्लाइंड केश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।दिव्या से जुड़े हर एंगल को खंगाला जा रहा है।संदेहियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।वहीं शार्ट पीएम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मर्डर होने के पूरे आसार जारी कर दिये हैं।लिहाजा कटघोरा पुलिस दिव्या मर्डर को सुलझाने में लगातार जुटी हुई हुई है। बता दे कि 25 मई 2022 को पोड़ी उपरोड़ा के अन्तर्गत ग्राम पाथा की दिव्या सिंह का शव महेशपुर बायपास से करीबन 200 मीटर की दूरी पर कुएं में मिला था,दिव्या का मुख्य निवास ग्राम पाथा में था और वह ग्राम रंजना में अपने मौसी के घर रहकर हाई स्कूल रंजना में 11 वी की पढ़ाई कर रही थी।परीक्षा का परिणाम (रिजल्ट) लेने दिव्या अपने मुख्य निवास से दिनाँक 15 मई 2022 को ग्राम रंजना अपने मौसी के घर आ गई थी,जहां दिव्या महज दो दिनों तक रुकी फिर 17 मई को ग्राम रंजना में ही अपने अन्य करीबी रिश्तेदार के यहां आ गई जहां दिव्या 21 मई तक रुकी और 22 मई को मेरा भाई लेने आ रहा है कहकर रंजना के रिश्तेदार घर से सुबह 9:30 बजे महिंद्रा बस में बैठाकर रवाना हो गई,यह नही कहा जा सकता कि दिव्या सीधे कटघोरा बस स्टैंड आई या बीच रास्ते मे उतर गई।25 मई को कटघोरा से लगे महेशपुर बायपास से करीब 200 मीटर की दूरी पर दिव्या का शव कुएं में पाया गया।जहां पुलिस को सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस तत्काल हरकत में आई और दिव्या के हर एंगल पर जांच शुरू कर दी। दिव्या ग्राम रंजना से अपने मुख्य निवास पाथा जाने के लिए 22 मई को निकली और दिव्या घर नही पहुँची बल्कि 25 मई को उसका शव कुएं में मिला।मतलब दिव्या के साथ दो दिनों में ही कुछ हुआ है जो कई सवाल खड़े करे हुए है अब दिव्या रंजना से पाथा जाने के लिए निकली थी तो वह महेशपुर बायपास कैसे पहुँची तथा दिव्या ने रंजना स्थित परिजनों को भाई लेने आ रहा है क्यो कहा..? जहा दिव्या का शव पाया गया वहा दिव्या का कोई काम नही था,अब दिव्या यहां अपनी मर्जी से आई या इसे कोई लेकर आया यह बड़ा सवाल पुलिस का माथा ठनका रही है।जहां पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है।जिस अंदाज में कटघोरा पुलिस दिव्या मर्डर को लेकर ततपरता दिखा रही है प्रतीत होता है जल्द ही दिव्या की कहानी का पटाक्षेप हो सकता है।कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ईश्वर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे के नेतृत्व में पुलिस द्वारा दिव्या मर्डर केश को लेकर लगातार जांच की जा रही है,दिव्या से जुड़े हर तार को खंगाला जा रहा है।परिवार वालो से भी पूछताछ की जा रही है।मामले में कई संदेहियों के नाम भी सामने आए हैं जिसने कटघोरा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नही लगा है।बता दे कि कटघोरा पुलिस ब्लाइंड केशों को सुलझाने के नाम से भी जानी जाती हैं,अब कटघोरा पुलिस दिव्या केश का पटाक्षेप कैसे करती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे