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Mahasamumd: बेलसोंडा सरपंच निलंबित

 आशीष गुप्ता जिला ब्यूरो महासमुंद 


बेलसोंडा सरपंच निलंबित



 बेलसोंडा सरपंच को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत निलंबित कर दिया गया है ज्ञात हो कि 31 मई को अनुविभागीय अधिकारी को ग्राम बेलसोंडा की उपसरपंच हूलसी चंद्राकर के द्वारा लिखित शिकायत किया गया था जिसमें वित्तीय अनियमितता व अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने का आरोप लगाया गया था उक्त शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 व 40 के तहत सरपंच भमिनी चंद्राकर को 8 जून तक नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था बावजूद नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और गठित जांच टीम को जांच में सरपंच द्वारा सहयोग नहीं किया गया जिसे देखते हुए विभागीय अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया और पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत आगामी 18 जून  सुनवाई नियत की गई

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