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Korba: कटघोरा : तेज़ रफ़्तार पिकप ने बाइक सवार को मारी टक्कर.. बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल..

 कटघोरा : तेज़ रफ़्तार पिकप ने बाइक सवार को मारी टक्कर.. बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल.. 

कोरबा पाली शशि मोहन कोशला



सड़क दुर्घटना थमने का नाम नही ले रहा है। छुरी के बाद आज कटघोरा में आज सुबह एक तेज रफ्तार पिकप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, टक्कर में युवक बुरी तरह घायल हो गया। कटघोरा पुछापारा निवासी महबूब आज सुबह अपने किसी निजी कार्य से कटघोरा मार्केट की ओर जा बाइक CG 12 N 8192 से रहा था। इसी बीच मंडी रोड समीप मुख्यमार्ग पर एक तेज रफ्तार पिकप CG 07 CC 0279 ने महबूब की बाइक को जोरदार टक्कर मारा। जिससे महबूब बुरी तरह घायल हो गया। उसे मौके पर उपस्थित लोगों ने तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डॉक्टरी परीक्षण में उसके पैर व हाथ में गंभीर चोट आई है। फिलहाल घायल महबूब का प्राथमिक उपचार जारी है।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे