Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: पुलिस द्वारा चलाये जा रहे निजात अभियान के तहत थाना खैरागढ़ ने की बड़ी कार्यवाही

पुलिस द्वारा चलाये जा रहे निजात अभियान के तहत थाना खैरागढ़ ने की बड़ी कार्यवाही




रिपोर्ट- वाई के साहू


खैरागढ़- राजनादगांव जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान निजात के तहत नरकोटिक्स, ड्रक्स एवं अवैध नशा के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के अनुक्रम में दिनांक 08.07.2022 जरिए मुखबीर थाना खैरागढ़ में सूचना मिली कि बाजार अतरिया आम रोड पर आरोपीगण1.चन्द्रशेखर वर्मा पिता प्रेम सिंह वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी घोटवानी थाना धमधा जिला दुर्ग छ0ग0, 2. यशवंत केसरिया पिता विष्णु केसरिया उम्र 20 साल निवासी बाजार अतरिया थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग. के द्वारा अपने मोटर सायकल में एक प्लास्टिक के सफेद रंग की बोरी में पाॅलीथिन से पैक व खाखी रंग के टेप से बंधी हुई अवैध रूप से कब्जे में रखकर मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु परिवहन करने की सूचना पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव संतोष सिंह (भा.पु.से.), विशेष कर्तव्यथ अधिकारी अंकिता शर्मा (भा.पु.से.)एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा के निर्देशन में पलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश सिन्हा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के हमराह मामलें में एक विशेष टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। जो मौके पर दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए अवैध गाँजा मादक पदार्थ का परिवहन व विक्रय करते हुए आरोपीगण 1.चन्द्रशेखर वर्मा पिता प्रेम सिंह वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी घोटवानी थाना धमधा जिला दुर्ग छ0ग0, 2. यशवंत केसरिया पित विष्णु केसरिया उम्र 20 साल निवासी बाजार अतरिया थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग. के कब्जे से कुल 33 पैकेट, प्रत्येक में 01 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा अर्थात कुल 33 किलो गांजा किमती 1,92,000/- रूपये बिक्री रकम 500/-रू, तथा 02 नग विवो कंपनी का मोबाईल फोन व 01 नग सैमसंग कंपनी का कीपेड मोबाईल एवं परिवहन में उपयोग में लये गये 01 नग मो0सा0 क्र0 सीजी 08 एन सी 6123, जुमला कीमत कुल 2,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद आरोपियों से कड़ाई से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर थाना खैरागढ मे अपराध क्रमांक 451/22 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपीगण को बाद गिरफ्तारी के माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप की अहम भूमिका रही है। 

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे