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एबीस कम्पनी पर चला शासन का हथौड़ा,SDM ने भेजा नोटिस
बिना जमीन डायवर्शन और लगान दिए चला रहे थे पॉल्ट्री फॉर्म
डोंगरगांव - अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव द्वारा आज क्षेत्र में चल रहे एबीस के सभी फर्मो को नोटिस थमा दिया गया है। मामला है बिना डायवर्सन के पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय का जिसमे हर साल शाशन को लगभग 50 लाख रु का राजस्व घाटा हो रहा था।
अनुविभगिय अधिकारी ने तहसीलदार से मंगाई रिपोर्ट
अनुविभागिय अधिकारी श्री नायक सर ने बताया कि सभी फॉर्म की जानकारी तहसीलदार द्वारा माँगया गया था जिसमे सभी का निरीक्षण पश्चात लगभग 6 गांव बरहापुर, महुलझोपढी, गोडरी, दिवान झितिया, मचानपार, और धौराभाठा स्थित फॉर्म के डायवर्शन और लगान के लिए दिनांक 15/09/2022 को नोटिश जारी कर दिया गया था।
एबिस का जवाब
अनुविभागिय अधिकारी द्वारा जारी नोटिस पर पोल्ट्री फार्म के मालिक ने कहा कि बैंकिंग एक्ट के तहत कृषि में शामिल करके फॉर्म चलाया जा रहा है साथ ही इस कानून का पालन फॉर्म द्वारा किया जा रहा है।
कृषि कानून का सहारा लेकर,वृहद पैमाने पर चलाया जा रहा था पॉल्ट्री फार्म
SDM श्री सुनील नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पोल्ट्री फार्म का मालिक बाहादुर अली द्वारा विगत 20 सालों से बिना जमीन डायवर्शन के एवं बिना जमीन लगान के कुक्कुट पालन का व्यवसाय
किया जा रहा था जो कि अनुचित है और शाशन राजस्व संहिता के खिलाफ है। एक वर्ष में लगभग 50 लाख के करीब लगान राजस्व विभाग को जाएगा जिसका सीधा नुकसान शासन को हो रहा था। नोटिस के जवाब को अनिविभागिय अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।
SDM ने बताया कि राजस्व संहिता के अनुसार फॉर्म को नोटिश जारी कर राजस्व की मांग रखी गयी है।
सभी फॉर्म को नोटिश जारी कर दिया गया है साथ ही सख्त निर्देश जारी किया गया है कि अतिशीघ्र डायवर्शन कर जमीन का लगान जमा कर नियमानुसार चलाये
छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से
अनिल सिन्हा रिपोर्ट
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