­

Ticker

6/recent/ticker-posts

Korba: चोरी के मोटरसाइकिल एवं सोने-चांदी के जेवरात व प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा पर जेल

 चोरी के मोटरसाइकिल एवं सोने-चांदी के जेवरात व प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा पर जेल


कोरबा  पाली शशि मोहन कोशला 


कोरबा पाली - मामला पाली थाना क्षेत्र का है, शुक्रवार दिनांक 07.10.2022 की घटना है पाली पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल, एवं सोने चाँदी के जेवरात चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस पर पहले से ही चोरी के आपराधिक मामले दर्ज थे मुखबिर की सुचना मिलते ही पाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया ।

कोरबा जिला में चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों के संपत्ति बरामदगी निराकरण अभियान व बेसिक पुलिसिंग प्रभावशाली बनाने हेतु

कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के उचित दिशानिर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा ,अनुविभागीय अधिकारी श्री ईश्वर त्रिवेदी के मार्ग दर्शन पर पाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव  व पुलिस टीम के द्वारा गुड़ा बदमाश, उपद्रवीयों, लूट, डकैती, चोरी पर आकुंश लगाने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान दिनाँक 07.10.2022 को पाली पुलिस टीम को मुखबिर से चोरी की सुचना मिलने पर तत्काल सउनि डी.आर. ठाकुर, आरक्षक 654 शैलेन्द्र तंवर मामले की छानबीन कार्यवाही करने के लिए मादन रोड रवाना किया गया।

जहाँ एक सख्स राजवीर यादव को चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए थाना लाया गया। और उससे पूछताछ किया गया ।काफी मश्कत और गवाहों के बयान के बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ। चोरी के सामान को बरामद करने के लिए उक्त स्थानों पर पुलिस पहुंची और अलग- अलग स्थानों की छानबीन के बाद चोरी के सामान को बरामद कर लिया गया।चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात कांस के थाली, व पाना पेन्चिस एक्स ब्लेट, तथा चोरी में प्रयुक्त एक मोटरसायकल। सामने की कीमत लगभग 65000/ रुपये आंकी गई है।

इस प्रकार उक्त आरोपी राजवीर यादव थाना पाली में ही दर्ज अपराध क्रमांक 296/2022 धारा 457, 380 भादवि०, अपराध क्रमांक 163/2022 धारा 457, 380 भादवि० एंव अपराध कमांक 219/2022 धारा 454, 380 भादवि0 के मामले में आरोप बाखूबी सिद्ध पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

 उक्त कार्यवाही में माल मशरूका एंव आरोपी का नाम पता अज्ञात होने से लगातार काफी मशकत कर पतासाजी किया गया, जिसमें थाना प्रभारी पाली निरीक्षक  राजीव श्रीवास्तव, , एंव सउनि डीआर ठाकुर, आरक्षक 654 शैलेन्द्र तंवर, आरक्षक 614 तेज प्रकाश अजय, आरक्षक 905 नरेन्द्र कुमार नागेश का विशेष योगदान रहा।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे