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Bilaspur: Masturi: जिला बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैतपुरी के धान मंडी में हो रही लापरवाही ।

 मस्तूरी:ग्राम पंचायत जैतपूर


 जिला बिलासपुर के मस्तूरी  क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैतपुरी के धान मंडी में  हो रही लापरवाही ।



: जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत जैतपूरी के धान उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी और तौल  में ज्यादा धान तौलने  तौल के नाम पर किसानों से तौल करने के नाम पर किसानों से लेने  उगाही करने जैसा कार्य होने का सूचना प्राप्त लगातार मिल रही थी । कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस किसान कमेटी के अध्यक्ष  विनोद सिंह ,  जिला बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र  के किसान कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सत्येंद्र जायसवाल और उनके साथी द्वारा औचक जांच व निरीक्षण  करने  जैतपुर के धान  मंडी के प्रभारी मनोज पांडेय बिलासपुर के  दिशा निर्देश  में धान तौल में लापरवाही की जा रही है।


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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे