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Durgkondal: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग की बैच सुनवाई बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित निवारण शिविर दुर्गुकोंडल में 21 जून 2023 को*

 *राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग की बैच सुनवाई बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित निवारण शिविर दुर्गुकोंडल में 21 जून 2023 को*        



        दुर्गुकोंदल 18 जून 2023:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेच द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकार की वैधानिक निकाय है। आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 में की गई है। आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 एवं संविधान में निहित तथा अन्य अधिनियम के तहत बालकों को प्रदत्त अधिकार प्राप्त करने हेतु उन्हें सक्षम बनाना है। किसी भी बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ़ शिकायतें हैं तो आयोग की बेंच के समक्ष दिनांक 21 जून 2023 को कोई भी व्यक्ति (जैसे बच्चें, 'माता-पिता, अभिभावक, सहजकर्ता) या कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करावें ।बेंच सुनवाई - 21 जून 2023 पंजीयन - सुबह 09 बजे से स्थान-समुदायिक भवन दुर्गूकोंदल मे,बेंच सुनवाई समय - प्रातः 10 बजे से सभी वर्ग के बच्चे जिसमें सड़को पर रहने वाले बच्चे, स्कूलो, बाल देखरेख संस्थानो, बाल गृहो, डॉस्टल या अन्य कोई स्थान जहां बच्चे शिक्षा / पशिक्षण आदि शामिल है. शिविर / पीठ के समक्ष अपनी शिकायत / प्रस्तुती दे सकते है।घरेलू श्रम के तौर पर परिसंकटमय व्यवसाय में बाल श्रमिकों को लगाना । देय / प्रतिपूर्ति का गैर-भुगतान । बाल श्रम से बचाए गए बच्चों की वापसी। सड़को पर उत्पाद बेचते बच्चें ।एसिड हमले से संबंधित मामले। माता, पिता/संरक्षको / अन्य किसी व्यक्ति के साथ सड़कों पर भीख मांगना । जबदस्ती भीख मंगवाना । शारीरिक दुर्व्यवहार/ शोषण / परित्याग / उपेक्षा करना ।घरेलू हिंसा के शिकार बच्चें । एचआईवी स्थिति के आधार पर बच्चों से भेदभाव करना।पुलिस द्वारा बच्चों को पीटा जाना ।सीसीआई में बच्चों को बेचना।अवैध दत्तक ग्रहण |स्कूल प्रवेश से इंकार | दिव्यांग संबंधी शिकायत।सीसीआई द्वारा बच्चों को बेचना | बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चों को बेचना।उपेक्षा के कारण हत्या | भेदभाव।गैर-एनसीईआरटी ।गैर-एनसीईआरटी किताबें।लापता के कारण हत्या ।आत्माहत्या ।शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा कोई पाठ्यक्रम / मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई हैं।स्कूल परिसर का दुरुपयोग ।इलैट्रानिक / सोशल / प्रिंट मीडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन ।स्कूल भवन के बंद होने / अधिग्रहण के मामले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होना। आस-पास के विद्यालय, अवसंरचना का अभाव। केपिटेशन शुल्क संबंधी ।यौन दुर्व्यवहार, प्रतिपूर्ति, चिकित्सा उपेक्षा, उपचार में विलंब, निष्किता संबंधी। स्कूल में शारीरिक दंड / दुर्व्यवहार | रोग संबंधी, कुपोषण संबंधी, मध्यान्हन भोजन, मादक पदार्थ द्रव्य का सेवन सभी बाल विकास विकारों के लिए पुर्नवास ।उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के बेंच के समक्ष दिनांक 21 जून 2023 को दुर्गूकोंदल में शिकायत दर्ज करावें अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना दुर्गूकोंदल कार्यालय अथवा 07744-220405 में सम्पर्क किया जा सकता है।आयोजक : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

सहयोग : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर,सहभागिता - जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास तथा जिला प्रशासन, कांकेर।उक्त शिविर में सरोज महिलांगे मुख्यकार्यपालन अधिकारी दुर्गुकोंदल ने क्षेत्र के लोगो से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर शिविर में आकर इसका लाभ उठायें।

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