कवर्धा -(छ.ग.) लोकेशन -थाना सिटी कोतवाली -कवर्धा दिनांक -18-06-2023 ब्यूरो कवर्धा -पी.डी.
तेज आवाज में डी.जे. का संचालन कर कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालक के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई
आरोपी डी.जे. संचालक के विरुद्ध धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
कवर्धा - कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा निर्देश जारी की गई कवर्धा जिला के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया की उन्हें अपने - अपने थाना एवं चौकी अंतर्गत क्षेत्रवासी आम जनों के द्वारा किसी भी अपराधिक घटना, दुर्घटना एवं अन्य सूचना थाने में शिकायत मिलने पर उनकी शिकायत पर पुलिस उचित वैधानिक पड़ताल निरीक्षण करते हुए शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिसिंग कार्यवाही करें ताकि कवर्धा जिले के आमजनों को न्याय मिल सके और जिले के जनता का पुलिस पर विश्वास कायम रहे,और आरोपियों को सजा मिल सके इसी तारतम्य में कवर्धा जिले के थाना सिटी कोतवाली में दिनांक- 12.06.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि सर्किट हाऊस कवर्धा के सामने एक डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू पिता दुकल्हा साहू उम्र 35 साल साकिन पिपरिया वार्ड नं 11 थाना पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने पिकप वाहन में क्रमांक सी.जी. 09 जे.डी. 6010 में डी.जे. लगाकर अत्यधिक तीव्र ध्वनि से आसपास निवासरत शहर वासियों एवं राहगीरों को ध्वनि प्रदुषण से परेशानियां हो रही थी पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा पुलिस टीम मौके पर रवाना किया गया जहां नगरवासियों के द्वारा डी.जे. संचालक के विरुद्ध ध्वनि प्रदुषण की शिकायत के आधार पर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध प्रभारी थानेदार के द्वारा कार्रवाई करते हुए 01/2023 धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित संवैधानिक कार्यवाही करते हुए डी.जे. वाहन को जप्त कर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही की गई एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एम.बी. पटेल के नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. कौशल साहू, आर. 447 दिलहरण मरकाम, सै. 134 देवेन्द्र चंद्रवंशी थाना स्टाफ की सराहनीय योगदान रहा
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