­

Ticker

6/recent/ticker-posts

Janjgir: एक राय होकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये चाकु नुमा हथियार से वार कर चोट पहुचाने वाला 02 आरोपी गिरफ्तार जांजगीर पुलिस की कार्यवाही

 विकास शर्मा की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा पुलिस

दिनांक 26.10.2023


एक राय होकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये चाकु नुमा हथियार से वार कर चोट पहुचाने वाला 02 आरोपी गिरफ्तार जांजगीर पुलिस की कार्यवाही


 आरोपी


(01) हीरा कश्यप उम्र 31 साल


(02) पन्ने लाल कश्यप उम्र 39 साल


दोनो निवासी बी. डी. मंहत उप नगर जांजगीर थाना जांजगीर


आरोपियों के कब्जे से एक चाकू एवं लकड़ी का बेसबॉल बेट बरामद किया गया


आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506बी, 323 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कर कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर



मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2023 को

प्रार्थी संपत राठौर उम्र 49 साल निवासी वार्ड न 06 बी.डी. महंत उप नगर जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.10.2023 के शाम को 07:00 बजे अपने घर के पास बच्चों के साथ खड़ा था तभी मोहल्ले के हीरा कश्यप एवं उसका बड़ा भाई पन्ने लाल कश्यप दोनो बेवजह से गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हीरा कश्यप चाकु से और पन्ना कश्यप लकड़ी के बेसबॉल बेट से मारकर चोट पहुचायें  कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 737/ 2023 धारा 294, 506 बी, 323, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।


विवेचना दौरान प्रकरण के  आरोपी (01) हीरा कश्यप उम्र 31 साल (02) पन्ने लाल कश्यप उम्र 39 साल दोनो निवासी बी. डी. महंत उप नगर जांजगीर को उसके सकुनत से पकड़ कर हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो घटना घटित करना स्वीकार किये जाने  से आरोपी हीरा कश्यप के कब्जे से एक चाकू तथा आरोपी पन्ने लाल कश्यप से एक बेसबॉल बेट को बरामद किया गया है।


विवेचना दौरान आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 26.10.2023 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।


उपरोक्त कार्यवाही में निरी. अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर प्र.आरक्षक अवधेश तिवारी एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।


विकास शर्मा की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

Bilaspur:  वन विभाग का पर्यटकों से अनुरोध: भनवारटंक क्षेत्र में भ्रमण से बचें
Janjgir:  नवागढ़ फर्जी शिक्षा कर्मी वर्ग दो हुआ बर्खास्त, मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिंगनी का*
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे