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Durgkondal: शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक से बलात्कार,आरोपी गिरप्तार*

 *शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक से बलात्कार,आरोपी गिरप्तार*


दुर्गुकोन्दल । थाना दुर्गुकोन्दल के अपराध क्रंमाक 52/2023 बारा 363, 366 (क), 376(3), 506 भादवि, 4 पास्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।

 नाम आरोपी :-


01. दिलीप कुमार कावडे पिता स्व. ईश्वर कावडे उम्र 27 वर्ष निवासी गटूटाकाल थाना कोयलीबेडा जिला कांकेर (छ.ग.)

 गिरफ्तारी दिनांक व समय: 20.11.2023 के 15.10 बजे।

 अपहृता को बहला फुसला कर शादी का प्रालोभन देकर आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार बलात्कार करने वालें आरोपी को दुर्गुकोन्दल पुलिस ने गिरफ्तार कर

न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री दिव्यांग पटेल महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर महोदय, व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भानुप्रतापपुर श्री प्रशांत पैकरा महोदय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दुर्गुकोन्दल श्री मनीष कुमार नेताम व हमराह स्टाफ उप. निरी. केजूराम रावत, म.उप. निरी. श्रीमति उर्मिला साहू, प्र.आर. गजेन्द्र गेण्डरें, आर. अनिल मरकाम, विकास थघेल, संतोष ध्रुव, अवध नाग, म.आर. रिकेश्वरी नरेटी, बसंती पुरामे, हेमलता कोमरा, देवन्तीन टांडिया के साथ थाना दुर्गुकोन्दल में दर्ज अपराध क्रंमाक 52/2023 धारा 363, 366 (क), 376(3), 506 भादवि, 4 पास्को एक्ट के तहत् आरोपी दिलीप कुमार कावडे पिता स्व. ईश्वर कावडे उम्र 27 वर्ष निवासी गट्टाकाल थाना कोयलीबेडा को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।

प्रार्थी आवेदक बी थाना कोड़ेकुर्से क्षेत्रान्तर्गत थाना हाजिर आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि इनकी नाबालिक पुत्री उम्र 14 वर्ष दिनांक 17.11.2023 को दुर्गुकोन्दल साप्ताहिक बाजार आई थी। 11.00 बजे लगभग दुर्गुकोन्दल बस चलाते हुए पहुंचा बस स्टैण्ड में मेरी मुलाकात हुई थी बाजार करने के लिए मैं 100 रूपया दिया और बस लेकर कांकेर चला गया कांकेर से वापस दुर्गाकोन्दल लगभग 04.40 बजे पहुंचकर फोन लगाया तो नाबालिक पुत्री बोली की मैं अपने सहेली के घर रूक रही हूं कल सुवह आउंगी बोली शनिवार को मैं फोन किया तो मोबाईल बंद बताया शनिवार को देर रात तक भी घर नहीं आई तो दिनांक 19.11.2023 को अपने रिश्तेदार सगा सम्बन्धी में फोन कर पतासाजी किया कही पता नहीं चला बाद प्रार्थी द्वारा नाबालिक पुत्री का गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी के आवेदन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नाबालिक गुमशुदा रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान गुमशुदा, पीडिता को दिनांक 20.11.2023 को लगभग 08.40 बजे कोदापाखा रोड़ जाने तिराहा दुर्गाकोन्दल से थाना दुर्गुकोन्दल महिला डेस्क लाकर आरोपी दिलीप कुमार कावडे पिता स्व. ईश्वर कावडे उम्र 27 वर्ष निवासी गट्टाकाल थाना कोयलीबेडा जिला कांकेर के कब्जे से दस्तयाच किया गया। बाद गुमशुदा, पीडिता की कथन महिला अधिकारी से कराया गया जो कथन में पीडिता ने आरोपी दिलीप कुमार कावडे ने यह जानते हुए की अपहृता नाबालिक हैं उसके बावजूद भी माता पिता के वैथ संरक्षण से अपहृत कर अपने कब्जे में बलात पूर्वक रखते हुये घटना स्थल ग्राम कोण्डे में दिनांक 17.11.2023 के रात्रि दरयिान अपहृता को बहला फुसला कर शादी का प्रालोभन देकर बलात्संग कारित किया है प्रकरण के आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था जो रिपोर्ट समय उपरांत लगायें गये मुखबीरों से सूचना प्राप्त होने पर कड़ी मेहनत व अथक प्रयास से आरोपी दिलीप कुमार कावडे पिता स्व. ईश्वर कावडे उम्र 27 वर्ष निवासी गट्टाकाल थाना कोयलीबेडा जिला उ.ब. कांकेर को धारा 366 (क), 376(3), 506 भा०द० वि० एवं 4 पास्को एक्ट की धारा के तहत् पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी दिलीप कुमार कावड़े को गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये, आज दिनांक 20.11.2023 के 15.10 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हैं।

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