Ticker

6/recent/ticker-posts

Janjgir: थाना मुलमुला क्षेत्र में अलग अलग जगह से जुआ खेलने वाले 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार मूलमुला पुलिस की कार्यवाही*

 विकास शर्मा की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा पुलिस

*दिनांक 22.11.2023*


*⏺️ थाना मुलमुला क्षेत्र में अलग अलग जगह से जुआ खेलने वाले 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार मूलमुला पुलिस की कार्यवाही*


*⏺️आरोपी*


*(01) अनिल पटेल 21 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


 *(02) सुनिल पटेल पिता  20 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(03) विकास साहू  साहू 27 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(04) रामशंकर साहू  48 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(05) ओम प्रकाश साहू  34 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(06) वीरेंद्र साहू  45 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(07) लच्छी राम पटेल उम्र 57 वर्ष निवासी कोसा थाना मुलमुला*


*(08) शत्रुघ्न जायसवाल  62 वर्ष निवासी जेवरा थाना मुलमुला*


*(09) राजकुमार यादव  उम्र 60 वर्ष निवासी जेवरा थाना मुलमुला*


*(10) संतोष यादव उम्र 54 वर्ष निवासी जेवरा थाना मुलमुला*


*⏺️ आरोपियों के विरूद्ध धारा 3 (2) छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत की गई कार्यवाही*

 




⏩ थाना मुलमुला पुलिस को दिनांक 21.11.2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिली की मुलमुला क्षेत्र के  ग्राम कोसा एवम् जेवरा में कुछ लोग रुपए पैसा का दाव लगाकर तास पत्ती से हार जीत नामक, काट पत्ती जुआ खेल रहे है की सूचना पर पृथक पृथक रेड कार्यवाही किया गया मौके पर *ग्राम कोसा में आरोपी* अनिल पटेल निवासी कोसा, सुनिल पटेल निवासी कोसा,  विकास साहू निवासी कोसा,

*ग्राम कोसा तिलोकवा पारा मे आरोपी* रामशंकर साहू निवासी कोसा ओम प्रकाश साहू निवासी कोसा वीरेंद्र साहू  निवासी कोसा लच्छी राम पटेल निवासी कोसा *ग्राम जेवरा मे आरोपी* शत्रुघ्न जायसवाल  निवासी जेवरा, राजकुमार यादव  निवासी जेवरा, संतोष यादव  निवासी जेवरा  को तास पत्ती से काट पत्ती नामक जुआ खेलते पाया गया जिसके कब्जे *जुमला कुल नगदी 4170/ रूपये एवं तीन गड्डी ताश, तीन बोरी फट्टी जप्त किया* जाकर थाना मुलमुला में आरोपियों के विरूद्ध तीन प्रकरण अलग - अलग अपराध क्रमांक  304/23,  305/23 एवम 306/23 धारा 3 (2) छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम छ.ग. 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर *आरोपियों के विरूद्ध जुआ अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया*।


⏩उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक सागर पाठक, सउनि प्रमोद महार, प्र.आर. राजमणि द्विवेदी, बलदेव राजपुत पाण्डेय, आरक्षक राजा रात्रे  का सराहनीय योगदान रहा।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे