Ticker

6/recent/ticker-posts

Balod: जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न

लोकेशन बालोद 

दीपक देवांगन (ब्यूरो)


*जिला जनसंपर्क कार्यालय, बालोद (छत्तीसगढ़)*

*समाचार*

       

*- जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न*


*- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का किया गया अनुमोदन*

   



   

        बालोद 25 फरवरी 2024

      जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक  शनिवार 24 फरवरी को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री मोहन मण्डावी, विधायक डौंडीलोहारा श्रीमती अनिला भेड़िया, विधायक संजारी बालोद श्रीमती संगीता सिन्हा, विधायक गुण्डरदेही श्री कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी देशलहरा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, जिला खनि अधिकारी श्रीमती मिनाक्षी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों ने राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया। 

       बैठक में सांसद श्री मोहन मण्डावी ने नगर पंचायत चिखलाकसा में शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बोईरडीह डेम से पानी की आपूर्ति कराने हेतु अधिकारियों को  निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने सांसद आदर्श ग्रामों में भी जरूरी सुविधाए सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री मण्डावी ने जिले में सोलर लाईट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सोलर लाईट में किसी प्रकार की खराबी आने पर उनके सुधार हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास की मद से मेकेनिक भी नियुक्त करने निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित विधायकों के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों ने भी आवश्यक सुझाव दिए। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के सुझाव को अमल में लाते हुए जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि का उपयोग नियमानुसार जिले के विकास के लिए किया जायेगा। 

         बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.संजय कन्नौजे ने बताया कि जिला खजिन संस्थान न्यास के पास उपलब्ध निधि का कम से कम 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में उपयोजित करने का प्रावधान हैं। इसके अतंर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य देख-भाल, शिक्षा, कृषि एवं अन्य संम्बद्ध गतिविधियां, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निशक्तजन के कल्याण, कौशल एवं विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, सतत् जिविकोपार्जन के अलावा जन कल्याण के कार्यो के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा। इसी तरह न्यास के शेष 40 प्रतिशत राशि को अन्य प्राथमिकता वालें क्षेत्रों में उपयोजित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतंर्गत न्यास के 40 प्रतिशत राशि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अतंर्गत भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, सर्वाजनिक परिवहन, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जायेगा।

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे