*गौ तस्करी को लेकर राज्य सरकार ने किया कड़ा निर्देश जारी*
दुर्गुकोदल/भानुप्रतापपुर्। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष नरोत्तम सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्त एक्शन लिया है गौ वध गौ मास्रखने वालों को न सिर्फ अब जेल जाना पड़ेगा बल्कि ₹50.000 ( पचास हजार )तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है गोवंश तस्करी नहीं हो रही है यह सिद्ध करना अभियुक्त पर होगा अपराध संज्ञेय और गैर जमाती होगा सक्षम अधिकारी के अनुग्रह पत्र प्राप्त किए बिना गौवंश का परवाह नहीं कर सकेगा परिवहन करते समय वाहन में फ्लेक्स आदि लगाना होगा वाहन चालक पर कार्रवाई होगी इससे अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा गोवश तस्करी करने वालों पर वाहन राजसाथ होगाb राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम एवं पर्यवेक्षक करने हेतु नोडल अधिकारी शिथिल संलिप्प्ट होंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी प्रदेश के कई जगहों पर गौ तस्करी वध और मांस की बिक्री की शिकायत मिल रही है ऐसे प्रकरण में अभियुक्तों को चुनौती कर उनके खिलाफ पढ़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है
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