Ticker

6/recent/ticker-posts

Rajnandgaon: राजनांदगांव थाना चिचोला अवैध शराब बिक्री करने वाले के उपर चिचोला पु़लिस की कार्यवाही

राजनांदगांव थाना चिचोला अवैध शराब बिक्री करने वाले के उपर चिचोला पु़लिस की कार्यवाही

लम्बे अरसे से फरार 02 स्थायी वारंटी को गिरफतार किया गया

लडाई-झगडा कर शांति व्यवस्था को भंग करने वाले 01 व्यक्ति के विरूद्व 

         प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई 




    पुलिस अधीक्षक राजनांदगंाव  मोहित गर्ग व अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहूल देव शर्मा व  पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के दिशा-निर्देशन पर जिले में चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री रोकने की मुहीम पर दिनांक 29.08.2024 को पुलिस चौकी चिचोला के प्र.आर. 89 संजय चौधरी , आरक्षक क्रमांक 44 को जरिये मुखबीर सूचना मिली की ग्राम रामपुर (खातूटोला) का विकास निषाद नाम का व्यक्ति अवैध रूप से धन अर्जित करने हेतु अवैध शराब बिक्री कर रहा है। कि सूचना पर हमराह स्टाप एवं गवाहन के मौके पर रेड कार्यवाही कर ग्राम रामपुर (खातूटोला) सामुदायिक भवन के पास आरोपी विकास निषाद पिता चुरामन निषाद उम्र 19 वर्ष ग्राम रामपुर (खातूटोला) पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव के कब्जे से एक सफेद रंग प्लास्टिक बोरी में 32 पौवा अग्रेजी जम्मु डिलक्स विहिस्की शराब एवं नगदी बिक्री रकम 350/रू जुमला किमती 4510/रू को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। एवं प्र.आर. 585 धर्मेन्द्र साहू ,आर. 1687 विष्णु साहू के द्वारा मुखबीर सूचना पर आम रास्ता गौठान के पास ग्राम रामपुर में शराब के नशे में मदहोश पडे आरोपी धनश्याम यादव पिता रामदयाल यादव उम्र 22 वर्ष ग्राम रामपुर खातूटोला पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव को रेड कार्यवाही कर धारा- 36 च(1) आबकारी एक्ट का कार्यवाही कर मौके पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।

            न्यायालय ( भूपत सिंह साहू ) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय डोंगरगढ से जारी प्रकरण क्रमांक 439/2021 धारा- 294,323,506,34 भादवि0 में स्थायी वारंट की तामीली के तहत स्थायी लम्बे समय से फरार स्थायी वारंटी कोमल दास लहरे पिता भागचंद लहरे उम्र 25 वर्ष एवं करण दास लहरे पिता भागचंद लहरे उम्र 35 वर्ष निवासी उराईडबरी पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव का पतातलाश कर गिरफतार कर माननीय न्यायलाय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

           आज दिनांक 29.08.2024 को ग्राम मडियान में अनावेदक नारायण कंवर द्वारा लडाई झगडा वाद- विवाद करने पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस चौकी चिचोला डायल- 112 की मदद से लाया गया था। जिसे समझाईस देकर छोडने पर अनावेदक द्वारा चिचोला चौकी के पास जी.ई0 रोड किनारे पुनः ग्राम मडियान के ग्रामीणों से वाद- विवाद ,लडाई- झगडा अमादा हो गया जिसे काफी भीड इक्ठठा हो गई थी की सूचना पर चिचोला प्रभारी हमराह स्टाप के मौके पर पहुच कर लडाई-झगडा पर अमादा अनावेदक नारायण कंवर पिता स्व0 महेश कंवर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मडियान पुलिस चौकी जिला राजनांदगांव को लोगों एवं पुलिस द्वारा समझाने का काफी प्रयास किया गया । फिर भी अनावेदक समझने को तैयार नही होकर काफी हो हल्ला कर मारने पीटने, लडाई-झगडा पर अमादा था। जिसे मौके पर संज्ञेय अपराधघटित करने से रोकने हेतु मौके पर गिरफतार कर लोकशांति भंग होने के अंदेशा पर माननीय कार्यपालिक मजिस्टेªट डोगरगढ में धारा- 170/126,135(3) बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया है। 

            उपर्रोक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी चिचोला के पुलिस चौकी प्रभारी भूषण चंद्राकर, उनि. सुमेन्द्र खरे , सउनि मो0 शरीफुददीन शेख ,प्र.आर. 89 संजय चौधरी ,प्र.आर. 585 धर्मेन्द्र साहू, प्र.आर. मुकेश साहू  ,आरक्षक 44 दिलीप बांधे ,आर. 1687 विष्णु साहू का कार्य सराहनीय रहा।

छत्तीसगढ़ विज़न टी वी से

अनिल सिन्हा रिपोर्टर

Post a Comment

0 Comments

Balod:  सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक का सस्मामान विदाई।
Balod:  बालोद पुलिस ने 02 दिवस में जुआ खेलते 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे