लोकेशन दल्ली राजहरा
बालोद
संजय कुमार
खदान मजदूर संघ भिलाई संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29-02-2024 को
अनुविभागीय दंडाधिकारी
दल्ली राजहरा और नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था कि IOCL प्लांट राजहरा में 16.09.2023 की रात बारूद गाड़ी में लगी आग के बाबत शिकायत पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की मांग किया गया था किन्तु आजतक किसी प्रकार की कार्यवाही का न होना बहुत ही खेदजनक है?
संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि IOCL प्लांट राजहरा के मौजूदा मैनेजर मार्केटिंग श्री शिव सदन साहू द्वारा अपने कार्य पर लापरवाही बरती जा रही है और प्लांट में होने वाले दुर्घटना की जानकारी सक्षम अधिकारीयों से भी छुपाई जा रही है। इनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही के वजह से विगत दिनों दल्ली राजहरा के नागरिकों की सुरक्षा भी दांव पर लग गयी थी। उक्त घटना की विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है -
दिनांक 16.09.2023 को रात्रि लगभग 11.35 बजे BMD पंप ट्रक क्रमांक CG 1S 5112, जिसमें लगभग 10 टन बारूद था, में आग लग गयी जिसे की बीएसपी के अग्निशमन विभाग द्वारा किसी तरह से काबू
में किया गया। जिस समय यह घटना घटी उस समय प्लांट में इसी गाड़ी के पास दो और
गाड़ियां खड़ी थीं जिनमें 10-10 टन बारूद भरा था। साथ ही प्लांट के साइलो स्टोरेज में भी भी 20 टन बारूद था। साथ ही तीनों गाड़ियों का डीजल टैंक पूरा भरा हुआ था। यह भी जानकारी
मिली है कि इन सबके अलावा उस रात कोरबा से आई एक और गाड़ी भी वहीं खड़ी थी जिसमें 10 टन बारूद था और गौर करने की बात यह है कि घटना के समय प्लांट में 25 टन अमोनियम नाइट्रेट भी रखा हुआ था। पंप ट्रक में आग लगने की बात को शिव सदन साहू द्वारा न केवल छुपाया गया बल्कि इसकी जानकारी उनके द्वारा न तो चीफ एक्सप्लोसिव कंट्रोलर को दी गयी और न ही दल्ली राजहरा पुलिस थाने में दी गयी जो कि इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के Section 8 का स्पष्ट
उल्लंघन है। सोचिये अगर अग्निशमन विभाग द्वारा आग को समय पर बुझाया नहीं गया होता लगभग एक दो किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से अपने चपेट में लिया होता और बड़े जान माल की हानि होती और ईसके लिए जिम्मेदार आई ओ सी एल के अधिकारी हैं मगर ईस घटना को छुपाकर आईं ओ सी एल के मैनेजर ने बड़ी लापरवाही की है इसलिए लोगों के जान को जोखिम में डालने वाले आई ओ सी एल के मैनेजर को तत्काल निलंबित किया जावें साथ ही
संघ द्वारा जांच करने पर और भी ऐसी बातों का खुलासा हुआ है जिससे यह स्पष्ट स्थापित होता है कि शिव सदन साहू द्वारा अपने कार्य में लगातार लापरवाही बरती जा रही है जिसके वजह से कभी भी किसी भी तरह की गंभीर दुर्घटना घटने की पूर्ण सम्भावना है। संघ द्वारा की गयी जांच में निम्न बातों
की जानकारी प्राप्त हुई है।
जिस गाड़ी में प्लांट से खदान तक बारूद ले जाय जाता है उसी गाड़ी में 06 श्रमिकों को भी
बैठाकर ले जाया जाता है जबकि उनके लिए अलग से गाड़ी दिया जाना चाहिए।
2, BMD पंप ट्रक के लिए केवल ऑपरेटर की ही भर्ती की गयी है और किसी भी हेल्पर की भर्ती नहीं किया गया है।
(3) उक्त BMD पंप ट्रक में बारूद भरकर नंदिनी एवं हिर्री खदान भी भेजा जाता है और
बारूद से लोडेड इसी पंप ट्रक में 06 श्रमिकों को भी बैठाकर भेजा जाता है जो कि किसी भी
दृष्टिकोण से सुरक्षित और उचित नहीं है।
(4) शिव सदन साहू की लापरवाही का आलम यह है कि खदानों में बारूद चार्जिंग करने
हेतु बिना गेट पास, बिना A-Form पंजीकरण और इस कार्य की जानकारी नहीं रखने वाले प्लांट में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी भेजा जाता है जो कि एक बहुत ही गंभीर जांच का विषय बनता है। साथ ही यह बात सोचनीय है कि राजहरा खदान समूह के अधिकारियों द्वारा ईस पूरे घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की कार्यवाही का न करना जांच का विषय है और ईस बात को प्रमाणित करता है कि राजहरा खदान समूह के अधिकारी खदान कर्मचारियों और नगरवासियों की सुरक्षा के प्रति कितने ईमानदार है।
संघ की मांग
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संघ निम्नलिखित मांग करता है
(1) सम्पूर्ण घटना की सूक्ष्म जांच प्रशासन द्वारा किया जावे एवं इस बात का खुलासा किया जावे कि
IOCL प्लांट प्रबंधन द्वारा इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के Section 8 का परिपालन किया गया है या नहीं? अगर किया गया है तो सम्बंधित प्रबंधन द्वारा उसके साक्ष्य प्रस्तुत किया जावे और अगर नहीं किया गया है तो उनकारणों का खुलासा सार्वजानिक किया जावे जिनके वजह से ऐसा नहीं किया
गया?
(2) उक्त घटना के लिए केवल एक आंतरिक जांच करके उक्त BMD पंप ट्रक के ऑपरेटर को दोषी करार देकर उसे नौकरी से निलंबित करने का संघ न केवल विरोध करता है बल्कि यह मांग भी करता है कि उसे न केवल तत्काल नौकरी पर बहाल किया जावे बल्कि उसके निलंबित अवधि का वेतन एवं अन्य सभी सुविधा भी दिया जावे।
(3) इस घटना को दबाने वाले और कानून का परिपालन नहीं करने वाले IOCL प्लांट के मार्केटिंग मैनेजर शिव सदन साहू के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए समुचित वैधानिक कारवाई किया जावे।
(4) उक्त घटना के बाद संघ को यह प्रतीत होता है कि उक्त IOCL प्लांट के वजह से राजहरा
टाउनशिप में रहने वाले नगरवासियों की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है अतः उक्त प्लांट को तत्काल वहां से अन्यत्र स्थानांतरित किया जावे। और महीनों बीतने के बाद भी आजतक किसी प्रकार की कार्यवाही का न होना बहुत खेदजनक है ?
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